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रामपुर: दो चरस तस्करों को 10-10 साल की जेल, एक-एक लाख का जुर्माना

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Published : Dec 1, 2022, 4:32 PM IST

रामपुर में जिला कोर्ट ने दो तस्करों को चरस रखने के मामले में दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोनों को 10-10 साल की जेल और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोनों को दो दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. (charas smugglers)

Two charas smugglers
रामपुर

रामपुर:शिमला के रामपुर स्थित किन्नौर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत ने दो चरस तस्करों को 10-10 साल की जेल और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दो दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. पुलिस ने पिछले साल जून में दोनों के कब्जे से 3 किलो चरस बरामद की थी. (charas smugglers)

उपजिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 28 जून, 2021 को पुलिस पार्टी पेट्रोलिंग के लिए गई थी. रात करीब 10 बजे जब पुलिस पिंजड़धार पहुंची तो दो व्यक्ति सड़क के किनारे बैठे हुए थे. पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें थोड़ी दूरी पर पकड़ लिया. उनके पास एक बैग था, जिसे चेक किया तो उसके अन्दर से 3 किलो चरस बरामद हुई.

मौके पर कार्रवाई एचसी जगदीश द्वारा अमल में लाई गई. आनी थाना में मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की जांच के बाद चलान पुलिस ने दोनों का चालान कर अदालत के समक्ष पेश किया. अदालत में कुल 9 गवाहों के ब्यान कलमबन्द किए गए. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को चसर रखने का दोषी पाया. सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उपजिला न्यायवादी कमल चंदेल व केएस जरयाल ने की थी. (rampur crime news) (Two charas smugglers)

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