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शिमला नगर निगम के 5 मनोनीत पार्षदों को डीसी ने दिलाई शपथ, जानें मनोनीत पार्षदों के नाम

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Published : May 30, 2023, 2:20 PM IST

Updated : May 30, 2023, 2:56 PM IST

नगर निगम शिमला में 5 मनोनीत पार्षदों को आज डीसी शिमला आदित्य नेगी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. मनोनीत पार्षदों ने इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया.

DC administered oath to 5 nominated councillors of MC Shimla.
शिमला नगर निगम के 5 मनोनीत पार्षदों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ.

नगर निगम शिमला में मनोनीत पार्षदों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार.

शिमला: नगर निगम शिमला में सरकार की ओर से 5 मनोनीत पार्षद की तैनाती की गई है. इन मनोनीत पार्षदों के शपथ समारोह का आयोजन मंगलवार को बचत भवन में किया गया. जहां उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने मनोनीत पार्षद अश्वनी कुमार, गीतांजली भांगड़ा, राज कुमार शर्मा, गोपाल शर्मा और विनोद कुमार भाटिया को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इनका कार्यकाल भी निर्वाचित पार्षदों की तर्ज पर पांच साल का रहेगा. इस दौरान पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विधायक हरीश जनारथा, महापौर सुरेंद्र चौहान सहित सभी पार्षद भी मौजूद रहे. वहीं, मनोनीत पार्षदों के समर्थन ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया. मनोनीत होने पर पार्षदों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया.

CM का जताया आभार: मनोनीत पार्षद गीतांजली भांगड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है, वह उसे बखूबी निभाएंगे. उन्होंने कहा कि शिमला के लोगों के लिए काम करने का मौका जो सरकार ने दिया है, उसके लिए वह लोगों के बीच जा कर उनकी समस्याओं का पता कर उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे. वहीं, मनोनीत पार्षद अश्वनी सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पांच पार्षदों को नगर निगम में मनोनीत किया है. उसके लिए मुख्यमंत्री आभार जताते हैं और जो भी जिम्मेदारी दी गई है, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे. शहर के विकास के लिए सभी मनोनीत पार्षद अपना पूरा योगदान देंगे.

शिमला नगर निगम के 5 मनोनीत पार्षदों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ.

MC चुनाव के बाद 5 पार्षद मनोनीत: बता दें की शिमला नगर निगम चुनाव होने के बाद सरकार नगर निगम में पार्षदों को मनोनीत करती है. इन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं होता है. हालांकि इन्हें भी निवार्चित पार्षदों की तर्ज पर MC एक्ट 1994 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न विकास कार्यों के लिए बजट मुहैया कराया जाएगा. चुने हुए पार्षद केवल अपने चुनाव क्षेत्र में बजट खर्च कर पाते हैं, जबकि मनोनीत पार्षद को शहर के 34 में से किसी भी वार्ड में बजट खर्च कर सकेंगे.

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Last Updated :May 30, 2023, 2:56 PM IST

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