धर्मशाला: नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. वहीं, जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा. यह सजा विशेष अदालत धर्मशाला के न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने सुनाई है. जिला न्यायावादी राजेश वर्मा ने बताया कि 27 अक्तूबर 2015 को इस संबंध में पुलिस थाना लंबागांव में मामला दर्ज हुआ था. पुलिस थाना में अक्षय कुमार उर्फ मांडा निवासी गांव परौन सियोह तहसील धर्मपुर जिला मंडी के खिलाफ नाबालिग के परिजनों ने ममाला दर्ज करवाया था.
पुलिस को दिए ब्यान में नाबालिग ने बताया था कि 27 अक्तूबर को वह अपनी मासी के घर जा रही थी. इस दौरान जब वह सड़क पर पैदल जा रही थी, तो अक्षय कुमार जोकि उसकी बहन की कक्षा में ही पढ़ता था, ने उसका रास्ता रोक लिया और हाथ पकड़ लिया.
आरोपी ने जब उसके साथ जबरदस्ती की तो उसने इसका विरोध किया, जिस पर आरोपी ने उसके साथ हाथापाई की. इसके बाद वह उसको खींच कर वहां पर स्थित एक बंद दुकान के पीछे झाडियों में ले गया और जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया.