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BBN में आबकारी विभाग की अवैध शराब के कारोबारियों पर दबिश

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Published : Jan 29, 2022, 5:47 PM IST

हिमाचल प्रदेश में लगातार आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब कारोबारियों पर दबिश का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में विभाग ने बीबीएन में दबिश दी है. आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी यूनुस ने बताया कि गुप्त सूचना के (illegal liquor traders in BBN Solan) आधार पर दबिश हेतु टीम का गठन किया गया. वहीं, बीते कल हिमांशु पंवर उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी सोलन के नेतृत्व में जिला सोलन व जिला बिलासपुर ओर बीबीएन, बद्दी के राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों की टीम द्वारा संदिग्ध स्थान गांव बलेचढ़ी, नजदीक गांव लोहारघाट, तहसील राम शहर, ग्राम पंचायत सौर, जिला सोलन में सायं 6:15 बजे अवैध शराब के निर्माण बारे सूचना मिलने पर तफ्तीश शुरू की गई.

illegal liquor traders in BBN Solan
आबकारी विभाग की दबिश में पकड़ा गई वस्तुएं

सोलन: हिमाचल प्रदेश के मंडी में जहरीली शराब (Poisonous liquor case in Mandi) से मौत के मामला सामने आने के बाद लगातार आबकारी विभाग अलर्ट पर है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश में लगातार आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब कारोबारियों पर दबिश का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में विभाग ने बीबीएन में दबिश दी है.

आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी यूनुस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार (illegal liquor traders in BBN Solan) पर दबिश हेतु टीम का गठन किया गया वहीं बीते कल हिमांशु पंवर उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी सोलन के नेतृत्व में जिला सोलन व जिला बिलासपुर ओर बीबीएन, बद्दी के राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों की टीम द्वारा संदिग्ध स्थान गांव बलेचढ़ी, नजदीक गांव लोहारघाट, तहसील राम शहर, ग्राम पंचायत सौर, जिला सोलन में सायं 6:15 बजे अवैध शराब के निर्माण बारे सूचना मिलने पर तफ्तीश शुरू की गई.

तफ्तीश में स्थानीय प्रधान व स्थानीय पुलिस की मदद से संदिग्ध इमारत की तलाशी ली गई व तलाशी के दौरान कई प्रकार की ऐसी सामग्री पाई गई इससे यह अंदेशा होता है कि इस इमारत में अवैध देसी शराब का विनिर्माण किया जाता है. जांच के दौरान उक्त इमारत से वी आर वी फूल्स लिमिटेड (VRV FOOLS LIMITED) के संतरा नामक ब्रांड के लेबल, खाली बोतलें, वी आर वी फूड्स लिमिटिड (VRV Foods Limited) के खाली डब्बे, व ढक्कन, टेप रोल विद वी आर वी फूड्स लिमिटेड मार्का फ्लेवरिंग एजेंट, जो कि देसी शराब बनाने में इस्तेमाल होते हैं, बैच पंचिंग मशीन, होलोग्राम प्लास्टिक ड्रम आदि बरामद किए गए.

आबकारी विभाग की दबिश में पकड़ा गई वस्तुएं

यह सब सामग्री सामान्य रूप से देसी शराब बनाने में प्रयोग होने का अंदेशा है. इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 की धारा 39, 47 व 56 के उल्लंघन की शिकायत पुलिस थाना राम शहर में दर्ज करवाई गई है. ये कार्रवाई राज्य कर एवं आबकारी विभाग एवं पुलिस दल राम शहर थाना द्वारा गवाहों की मौजूदगी में संयुक्त रुप से पूरी की गई.

आबकारी विभाग की दबिश में पकड़ा गई वस्तुएं

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