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सिरमौर: अदालत ने हत्या के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा, जानिए पूरा मामला

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Published : Jun 17, 2022, 6:22 PM IST

सिरमौर जिला की विशेष न्यायाधीश (द्वितीय) डॉ. अबीरा बासु की अदालत ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में हत्या के आरोपी नीता राम पुत्र राम लाल निवासी बोकाला तहसील शिलाई को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया है. इसके अतिरिक्त दोषी को आईपीसी की धारा 452 के तहत दो साल की कैद व एक हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश भी अदालत ने जारी किए. पढ़ें पूरा मामला...

murder convict in Sirmaur
कोर्ट कांप्लेक्स नाहन.

नाहन: सिरमौर जिला की विशेष न्यायाधीश (द्वितीय) डॉ. अबीरा बासु की अदालत ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में हत्या के आरोपी नीता राम पुत्र राम लाल निवासी बोकाला तहसील शिलाई को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया है. दरअसल अदालत ने हत्या के दोषी नीताराम को उम्र कैद व 20,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

इसके अतिरिक्त दोषी को आईपीसी की धारा 452 के तहत दो साल की कैद व एक हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश भी अदालत ने जारी किए. यह जुर्माना भी अदा करने करने की सूरत में दोषी को 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अदालत में मामले की पैरवी उपजिला न्यायवादी जितेंद्र कुमार शर्मा ने की. अदालत के उक्त फैसले की सजा की जानकारी देते हुए उपजिला न्यायवादी जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि हत्या का यह मामला 31 अक्तूबर 2015 का है.

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत बोकाला पाब के प्रधान तोताराम ने इस संबंध में पुलिस थाना शिलाई (Police Station Shillai) में सूचना दी थी कि नीता राम ने चंदन सिंह की हत्या की है. सूचना के आधार पर शिलाई पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 व 452 के तहत मामला दर्ज किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. वहीं पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज किए. साथ ही एसएचओ दुलाराम की अगुवाई में पुलिस ने भौतिक व वैज्ञानिक साक्ष्य भी एकत्रित किए.

उपजिला न्यायवादी ने बताया कि मामले की जांच के उपरांत पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया. अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 18 गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी नीता राम को अदालत ने दोषी करार दिया और उपरोक्त सजा सुनाई.

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