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सिंघु बॉर्डर खोलने का मामला: हाईपावर कमेटी ने किसानों की गैरमौजूदगी में की उद्योगपतियों के साथ बैठक

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Published : Sep 19, 2021, 1:06 PM IST

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Singhu border opening Case: हरियाणा सरकार की ओर से गठित हाई पावर कमेटी के साथ बैठक करने के लिए किसान नेता नहीं पहुंचे. जिसके बाद कमेटी ने किसानों की गैर मौजूदगी में ही स्थानीय उद्योगपतियों के साथ बैठक शुरू कर दी है.

सोनीपत: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सिंघु बॉर्डर खुलवाने के लिए हरियाणा सरकार ने आला अधिकारियों के नेतृत्व में हाई पावर कमेटी (Haryana High Power Committee meeting) का गठन किया. जिसके बाद कमेटी ने सिंघु बॉर्डर का रास्ता खोलने के लिए किसान नेताओं को बातचीत के लिए न्यौता भेजा, लेकिन किसान इस बातचीत में नहीं पहुंचे. वहीं हाईपावर कमेटी ने किसान नेताओं की गैर मौजूदगी में स्थानीय उद्योगपतियों के साथ बैठक कर ली.

हाई पावर कमेटी और उद्योगपतियों के बीच मुरथल की एक यूनिवर्सिटी में बातचीत हुई. इस बातचीत में हरियाणा सरकार के आला अधिकारियों के साथ रोहतक रेंज आईजी एडीजीपी संदीप खिरवार, सोनीपत डीसी ललित सिवाच, सोनीपत एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा, झज्जर डीसी श्याम लाल पुनिया, झज्जर एसपी राजेश दुग्गल और अन्य रोहतक रेंज के अधिकारी मौजूद हैं. जानकारी है कि इस बैठक में कमेटी किसान धरने की वजह से उनके अनुभवों के बारे में जानकारी लेगी. वहीं इस समस्या का निकालने के सबसे बेहत तरीके पर विचार किया जाएगा.

हाईपावर कमेटी ने किसानों की गैरमौजूदगी में की उद्योगपतियों के साथ बैठक, देखिए वीडियो

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बता दें कि शनिवार को ही हाई पावर कमेटी के न्योते को किसानों ने स्वीकार करने से इंकार कर दिया था. इस न्योते को लेकर पंजाब की 32 जत्थेबंदियों (sonipat farmers meeting) की शनिवार को सोनीपत में कई घंटों तक बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया कि सरकार की कोर कमेटी के साथ होने वाली मीटिंग में किसान नेता नहीं जाएंगे. बैठक के बाद किसान नेता मनजीत सिंह राय ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार की कोर कमेटी के साथ हम बैठक नहीं करेंगे. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वह हरियाणा सरकार को दिया है और हम उसमें पार्टी नहीं है.

बता दें कि, हरियाणा सरकार की ओर से गठित की गई स्टेट लेवल कमेटी ने 19 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morcha) समेत 43 किसान नेताओं को न्योता भेजा था. सोनीपत जिले के मुरथल में इस बैठक का आयोजन होना है. एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को सिंघु बार्डर का एक तरफ का रास्ता खुलवाने को लेकर (Open one Way Singhu Border) आदेश दिया है.

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इसी को लेकर हरियाणा सरकार ने हाई लेवल बैठक की थी. बैठक के बाद सरकार ने मामले के समाधान के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना के लिए गृह सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है. अब इस कमेटी ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया था. स्टेट लेवल कमेटी ने 19 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा समेत 43 किसान नेताओं को न्योता भेजा था. हैरानी की बात ये थी कि इस लिस्ट में किसान नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait Farmer Leader) का नाम नहीं था.

बता दें कि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को रास्ता खुलवाने के लिए किसानों से बातचीत कर समाधान निकालने के आदेश दिए थे. 9 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है. कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं. किसानों ने बॉर्डर पर दोनों तरफ का रास्ता बंद किया हुआ है. मोनिका अग्रवाल की जनहित याचिका (सिविल) नंबर-249/2021 पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि कुंडली-सिंघू बॉर्डर पर धरनारत किसानों से एक तरफ मार्ग छुड़वाया जाए. जिसके बाद प्रशासन से किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि वो इस बात पर सकारात्मक विचार करेंगे.

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