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कृषि कानून वापस: किसानों ने मिठाई खिलाकर मनाया जश्न, जानें तीन कृषि कानून क्या है

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Published : Nov 19, 2021, 1:11 PM IST

Updated : Nov 19, 2021, 1:21 PM IST

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किसानो ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं.

पीएम मोदी ने तीन कृषि कानून वापस (three farm laws repealed) ले लिया है. इस बात की जानकारी उन्होंने शुक्रवार को देश के नाम संबोधन के दौरान दी है. पीएम मोदी द्वारा इस बात की घोषणा करते ही दिल्ली के सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर डटे किसानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर (Farmers Celebration Singhu Border) जश्न मनाया.

सोनीपत : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की बात कही (three farm laws repealed) है. पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी शुक्रवार सुबह गुरूपर्व के मौके पर देश को संबोधित करने के दौरान दी है. पीएम मोदी का यह फैसला तब आया है जब इन तीन कृषि कानूनों के खिलाफ देश के किसानों का एक समूह पिछले एक साल से आंदोलन कर रहा है. पीएम मोदी द्वारा इस बात की घोषणा करते ही दिल्ली के सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर डटे किसान खुशी के मारे झूम (Farmers Celibration Singhu Border) उठे. चारो ओर जश्न का माहौल है. किसान एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं. किसानों ने इसे लंबे संघर्ष की जीत बताया.

पीएम मोदी ने कहा कि किसानों को कानूनों को समझाने का भरपूरा प्रयास किया गया, सभी माध्यमों से लेकिन वह समझ नहीं पाए. उन्होंने कहा कि हमने किसानों की बातों और उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. जिन कानूनों पर ऐतराज था उनको समझने में सरकार ने भरपूर कोशिश की. उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर देंगे. इसके साथ ही, पीएम मोदी ने आंदोलन पर बैठे लोगों को प्रकाश पर्व पर घर वापसी की अपील की है. पीएम मोदी (Narendra modi farm laws) ने कहा कि कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए हजारों करोड़ रुपये खर्च किए हैं.

कृषि कानून वापस होने पर किसानों ने मिठाई खिलाकर मनाया जश्न, देखिए वीडियो

उन्होंने कहा कि हमने किसान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. इस सच्चाई से लोग अनजान हैं कि ज्यादा किसान छोटे किसान हैं. इनके पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है. इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है. छोटी सी जमीन के सहारे ही वह अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं. पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा जमीन को और छोटा कर रहा है. इसलिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत इन सभी पर चौतरफा काम किया है.

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वहीं मोदी सरकार के तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के बावजूद किसान आंदोलन चलता रहेगा. संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत (Rakesh tikait) ने किसान आंदोलन के जारी रहने की घोषणा की है. उनका कहना है कि जब तक तीन कृषि कानून संसद में रद्द नहीं हो जाते हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगा.राकेश टिकैत ने साफ किया सरकार किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बात करे. उन्होंने कहा, 'आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा. सरकार MSP के साथ-साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करें.'

दिल्ली का घेराव किए हुए किसान

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बता दें कि पिछले साल मोदी सरकार ने जून,2020 में तीन कृषि कानून लागू किए थे. पंजाब और हरियाणा के किसानों ने इनका विरोध करते हुए आंदोलन की शुरुआत की थी. इसके बाद सितंबर के मॉनसून सत्र में इसपर बिल संसद के दोनों सदनों में पास कर दिया गया. किसानों का विरोध और तेज हो गया. हालांकि इसके बावजूद सरकार इसे राष्ट्रपति के पास ले गई और उनके हस्ताक्षर के साथ ही ये बिल कानून बन गए. इस बाद पिछले कई एक साल से किसान दिल्ली के सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन को जारी रखा. किसानों ने अभी बॉर्डर पर ही जमे रहने का फैसला किया है.

तीन कृषि कानून क्या है, किसान क्यों कर रहे थे विरोध

1) कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020- इसके तहत किसान कृषि उपज को सरकारी मंडियों के बाहर भी बेच सकते थे. सरकार के मुताबिक किसान किसी निजी खरीददार को भी ऊंचे दाम पर अपनी फसल बेच सकते थे. सरकार के मुताबिक इससे किसानों की उपज बेचने के विकल्प बढ़ सकते थे. किसान नेताओं का कहना है कि नए कानून के लागू होने के बाद सरकार एमएसपी पर फसलों की खरीद बंद कर देगी. किसानों का ये भी कहना था कि इस कानून में कोई जिक्र नहीं है कि मंडी के बाहर जो खरीद होगी वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे के भाव पर नहीं होगी.

ट्रैक्टर से बैरीकेड्स तोड़ते हुए किसान

2) कृषि (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020- इस कानून के तहत अनुबंध खेती या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाजत दिया जा सकता था. इस कानून के संदर्भ में सरकार का कहना था कि वह किसानों और निजी कंपनियों के बीच में समझौते वाली खेती का रास्ता खोल रही है. किसान नेताओं का कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान किसान फसल खरीदने वाले से बिक्री को लेकर बहस नहीं कर सकेगा. बड़ी कंपनियां छोटे किसानों से खरीदारी नहीं करेंगी. जिससे उन्हें नुकसान होगा.

3)आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020- इसके तहत अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाया गया. इनकी जमाखोरी और कालाबाजारी को सीमित करने और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने जैसे प्रतिबंध हटा दिए गए. किसान नेताओं को इस कानून से आपत्ति थी कि इस कानून के तहत कोई कंपनी सामान को कितना भी स्टॉक कर सकती है. ऐसे में असाधारण परिस्थितियों में रेट में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है.

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Last Updated :Nov 19, 2021, 1:21 PM IST

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