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दुकानदार को पिस्तौल दिखाकर धमकी देने के आरोपी ने पुलिस हिरासत से की भागने की कोशिश

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Published : Apr 11, 2023, 7:39 AM IST

रोहतक में दुकानदार को पिस्तौल दिखाकर धमकी देने और पैसा लेने के आरोपी ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि आरोपी के परिजनों ने गांव पहुंची पुलिस टीम के साथ मारपीट की. इस मामले में थाने में केस दर्ज कर लिया गया है.

Shopkeeper Assaulted in Rohtak
रोहतक में दुकानदार को धमकी

रोहतक: पालिका बाजार के दुकानदार को पिस्तौल दिखाकर धमकी देने के एक आरोपी ने मकड़ौली कलां गांव में पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की. यही नहीं आरोपी ने अपने परिजनों के साथ मिलकर पुलिस टीम के साथ मारपीट भी की. सदर पुलिस स्टेशन में इस संबंध में केस दर्ज कर लिया गया है. 8 अप्रैल को पालिका बाजार के एक दुकानदार को पुराने झगड़े के चलते एक युवक ने 2 साथियों के साथ पिस्तौल दिखाकर धमकी दी थी और फिर फोन पे के जरिए अकाउंट में 3 हजार रूपए डलवा लिए थे. आर्य नगर पुलिस स्टेशन में इस संबंध में केस दर्ज हुआ था.

जानकारी के मुताबिक धामड़ गांव निवासी विशाल की पालिका बाजार में मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान है. करीब 5 साल पहले उसका मकड़ौली कलां के कालू के साथ झगड़ा हुआ था. उसे झगड़े में कालू की टांग में चोट आई थी. उस दौरान दोनों पक्षों का आपस में पंचायती तौर पर समझौता हो गया था. कोई पुलिस में शिकायत नहीं की गई थी. विशाल के मुताबिक शनिवार शाम को कालू अपने दो दोस्तों आशीष व रोमिल के साथ उसकी दुकान पर आया. इसके बाद विशाल को साइड में ले गए और कहा कि कालू का दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ेगा. जिसके लिए 50 हजार रूपए लगेंगे.

आरोप है कि रोमिल ने विशाल को पिस्तौल दिखाकर कहा कि अभी यह राशि कालू के अकाउंट में डाल दे. विशाल ने कहा कि अभी तो उसके पास 3 हजार रुपए ही हैं. इसके बाद पिस्तौल दिखाकर फोन पे के जरिए जबरन 3 हजार रुपए अकाउंट में डलवा लिए. बाद में वे जाते समय धमकी दे गए कि बाकी की राशि जल्द दे देना नहीं तो जान से मार देंगे. दुकानदार ने आर्य नगर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दी. शिकायत के आधार पर इस संबंध में आईपीसी की धारा 386, 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत केस दर्ज कर लिया गया था. पुलिस टीम ने आरोपी रोमिल को गिरफ्तार कर लिया था.

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इसी केस के सिलसिले में आर्य नगर पुलिस स्टेशन की टीम जांच अधिकारी एएसआई सुखबीर सिंह की अगुवाई में सरकारी गाड़ी में आरोपी रोमिल का गन लाइसेंस बरामद करने के लिए मकड़ौली कलां गांव पहुंची. एएसआई के साथ हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार भी था. जबकि चालक के तौर पर गौरव मौजूद था. पुलिस टीम के सदस्य रोमिल के घर पहुंचे. वहां पर रोमिल की मां सुमित्रा, भाई विशाल, ताई कमल व ताऊ कृष्ण मौजूद थे.

रोमिल ने परिजनों से कहा कि पुलिस ने उसे गलत गिरफ्तार किया है. इसके बाद रोमिल के परिजन पुलिस टीम के साथ दुव्यर्वहार करने लग गए. साथ ही कहा कि वे रोमिल को नहीं ले जाने देंगे. इसके बाद रोमिल को पुलिस टीम की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश की. पुलिस टीम ने रोमिल व उसके परिजनों को समझाया लेकिन वह नहीं माने. इसके बाद एएसआई सुखबीर ने आर्य नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ देवेंद्र को मोबाइल फोन नंबर पर कॉल कर इस बारे में सूचित किया. वे बाकी पुलिस टीम के साथ मकड़ौली कलां गांव पहुंचे.

एसएचओ ने भी रोमिल व उसके परिजनों को समझाया लेकिन वे नहीं माने. परिजन रोमिल को जबरन अपने साथ ले जाने लगे. पुलिस टीम ने विरोध किया तो परिजनों ने हाथापाई शुरू कर दी. रोमिल ने खुद को छुड़वाने के लिए पुलिस टीम के साथ मारपीट की. हालांकि पुलिस टीम ने रोमिल को काबू कर लिया और उसे दोबारा पुलिस स्टेशन ले आई. एएसआई सुखबीर की शिकायत पर इस संबंध में आईपीसी की धारा 332, 353, 186, 225, 511 के तहत केस दर्ज कर लिया गया.

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