कुरुक्षेत्र: जिला कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार शर्मा की अदालत ने कुरुक्षेत्र के जोगना खेड़ा गांव के रहने वाले हत्या के दोषी राहुल और जय भगवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कारावास के साथ राहुल के ऊपर 1 लाख 80 हजार रुपये और जय भगवान 2 लाख 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
जानकारी देते हुए जिला न्यायावादी राजबीर सिंह ने बताया कि 18 सितम्बर 2016 को रणबीर सिंह पुत्र रामकुमार वासी जोगनाखेड़ा ने पुलिस को दिये अपने बयान में लिखवाया कि समय करीब 11 बजे उसकी पत्नी किरण बाला काम कर रही थी. राहुल पुत्र जय भगवान गली में खड़ा था, जो उसकी पत्नी को गाली-गलौच करने लगा. उसकी घरवाली के शोर मचाने उसने जाकर पूछा कि क्या बात है तो राहुल दौड़कर उसके घर से तलवार लेकर आया. जिसने आते ही उसके ऊपर हमला बोल दिया. उसकी बाईं बाजू, हाथ, बाई टांग व छाती पर तलवार मारी.
ये भी पढ़ें-Kurukshetra Crime News: बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथियार भी बरामद
घर की खिडकी में से जयभगवान ने अपनी लाइसेंसी दोनाली बन्दूक से फायर किया. आवाज सुनकर उसके भतीजे रवि व कमल पुत्र मदन लाल गली में आ गए. उसी समय जय भगवान घर से बन्दूक लेकर बाहर आया और रवि को जान से मारने की नियत से उस पर गोली का सीधा फायर किया. गोली रवि के पेट में लगी और रवि खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया. जब कमल अपने भाई रवि को उठाने लगा तो राहुल ने कमल को भी तलवार मारी, जो कमल के दाहिने हाथ पर लगी. शोर सुनकर उसकी मां शकुन्तला देवी मौके पर आई तो जयभगवान ने उस पर भी फायर किया.