हरियाणा

haryana

544 सरकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य होगा परिवार पहचान पत्र

By

Published : Jan 19, 2021, 6:49 AM IST

हरियाणा सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य किया गया है. फिलहाल 544 कई सरकारी सेवाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के तहत उठाया जा सकता है.

parivar pehchan patra mandatory
544 सरकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य होगा परिवार पहचान पत्र

हिसार: हिसार उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण, सिचांई विभाग और पशुपालन विकास विभाग की कई योजनाओं और सेवाओं के लिए परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य किया है. अगर किसी भी लाभार्थी को इन योजनाओं का लाभ लेना है तो उसे पहले परिवार पहचान पत्र बनाना होगा.

उन्होंने बताया कि उर्वरक थोक विक्रेता और खुदरा व्यापारी, कीटनाशक लाइसेंस, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी, फसल प्रदर्शन, फसल विविधीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में रोजगार अवसर के लिए आवेदन, सूअर पालन इकाइयों की स्थापना, डेयरी इकाइयों की स्थापना, मुख्यमंत्री भेड़-बकरी पालक उत्थान योजना और सरल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए आवेदकों को परिवार पहचान पत्र की आईडी जमा करवानी होगी.

उपायुक्त ने कहा कि 544 कई सरकारी सेवाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के तहत दिया जाएगा. परिवार पहचान पत्र पर सत्यापित डाटा सरकारी सेवाओं का लाभ देने का आधार बनेगा. अभी तक 114 सरल सेवाओं को पीपीपी से जोड़ा जा चुका है. मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल को भी पीपीपी से जोड़ दिया गया है.

ये भी पढ़िए:टिकरी बॉर्डर: 26 जनवरी की परेड को लेकर ट्रैक्टरों को तैयार कर रहे किसान

उन्होंने बताया कि योजना के पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद वास्तविक लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुरूप बिना किसी बाधा के सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और उन्हें बेवजह कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेगें. उन्होंने जिलावासियों से आह्वïन किया है कि वो जल्द से जल्द अपने परिवार पहचान पत्र आईडी को अपडेट करवा लें.

ABOUT THE AUTHOR

...view details