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कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते राजस्थान सरकार ने हरियाणा समेत सभी सीमाओं को किया सील

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Published : Jun 10, 2020, 12:48 PM IST

Updated : Jun 10, 2020, 1:03 PM IST

राजस्थान सरकार ने प्रदेश की सीमाओं को 7 दिन तक सील करने का निर्णय लिया है. प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमितों के मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने यह फैसला किया है. राजस्थान सरकार ने राज्य से लगती हरियाणा की सीमाओं को भी सील कर दिया है.

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जयपुर/चंडीगढ़:देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. ऐसे में सभी राज्य की सरकारें एहतियात बरतने में जुटी हुई हैं. इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. राजस्थान में एक बार फिर राज्य की सीमाओं को सील कर दिया गया है. कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य से लगी हुई सभी सीमाओं को सील करने के आदेश जारी किए गए हैं. हरियाणा की राजस्थान से लगती सभी सीमाओं को भी सील किया गया है. सभी सीमाओं पर पुलिस बल बढ़ा दिया गया है.

बिना अनुमति आवागमन प्रतिबंधित

प्रशासन की अनुमति के बिना राज्यों में आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा. गृह विभाग की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं. इसके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर उच्च स्तरीय आपात बैठक बुलाई है. जिसमें गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, मेडिकल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह, डीजीपी भूपेंद्र सिंह चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा मौजूद हैं. यह सीमाएं अगले 7 दिन के लिए सील की गई हैं.

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते राजस्थान सरकार ने सभी सीमाओं को किया सील

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बता दें कि लगातार सरकार के पास इस बात को लेकर फीडबैक आ रहा था कि बाहरी राज्यों से बड़ी तेजी से आवागमन की वजह से प्रदेश में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है. इस वजह से प्रदेश में संक्रमितों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है. मंगलवार देर रात को भी उच्च स्तरीय बैठक कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ में चर्चा की थी. इसके बाद विभाग को सभी सीमाओं को सील करने के आदेश दे दिए गए हैं. इसके साथ ही सभी टोल नाकों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है. दूसरे राज्य से किसी भी व्यक्ति के आने-जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है. सरकार की ओर से अचानक लिए गए इस फैसले से एसपी-कलेक्टर सकते में आ गए हैं.

बिना पास के नहीं होगी एंट्री

वहीं बॉर्डर सील होने के बाद अब बिना पास के किसी भी व्यक्ति के आने-जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. मेडिकल इमरजेंसी या फिर आवश्यक काम होने पर ही आने-जाने की परमिशन दी जाएगी. हालांकि सरकार के इन आदेशों का असर रेल और हवाई जहाज सेवाओं पर नहीं पड़ेगा. इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत कर विभाग के अधिकारियों साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहे हैं.

Last Updated :Jun 10, 2020, 1:03 PM IST

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