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रणदीप सुरजेवाला के 'राक्षस' बयान के खिलाफ कोर्ट पहुंचे बीजेपी नेता, बोले- मुझे राक्षस समझकर दूर हो रहे लोग, क्लाइंट ने तोड़ लिया रिश्ता, अदालत में पेश होने का आदेश

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Aug 24, 2023, 6:01 PM IST

कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला की मुश्किल बढ़ सकती है. बीजेपी-जेजेपी समर्थकों को राक्षस बताने वाले बयान के खिलाफ बीजेपी नेता ने फतेहाबाद जिला कोर्ट में याचिका लगाई है. अदालत से बीजेपी नेता ने अपनी छवि और आर्थिक नुकसान का आंकलन करके सुरजेवाला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. कोर्ट ने सुरजेवाला को अदालत में पेश होकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

Randeep  Surjewala rakhchas statement
Randeep Surjewala rakhchas statement

रणदीप सुरजेवाला के 'राक्षस' बयान के खिलाफ कोर्ट पहुंचे बीजेपी नेता

फतेहाबाद:भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और सिरसा लोकसभा संयोजक प्रवीण जोड़ा ने अपने वकील मोहित बिश्नोई के मार्फत फतेहाबाद अदालत में याचिका डालकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला के राक्षस वाले बयान पर कार्रवाई की मांग की है. बीजेपी नेता ने कहा है कि सुरजेवाला के बयानों से उनकी सामाजिक, राजनीतिक एवं व्यवसायिक क्षति का आंकलन कर उनके हक में डिक्री पारित की जाए. सिविल जज निधि बेनीवाल ने रणदीप सुरजेवाला को 17 नवंबर 2023 को अदालत में पेश होकर अपना जवाब देने को कहा है.

सुरजेवाला ने कहा था राक्षस- उल्लेखनीय है की कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा-जजपा के समर्थकों एवं उन्हें वोट देने वाले सभी लोगों को राक्षस एवं राक्षस प्रवृत्ति का कहा था. प्रवीण जोड़ा ने अपनी याचिका में कहा कि रणदीप सुरजेवाला का यह आरोप झूठा, निराधार, अपमानजनक एवं दुर्भावनापूर्ण है. याचिकाकर्ता 1985 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के साथ-साथ पार्टी में मंडल पालक, पन्ना प्रमुख, लोकसभा संयोजक एवं प्रदेश कार्यकारिणी आदि विभिन्न पदों पर भी है.

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'सुरजेवाला ने जानबूझकर खराब की छवि'- बीजेपी नेता और वादी प्रवीण जोड़ा का कहना है कि उसने अपनी पार्टी को आगे लाने के लिए बहुत काम किया है. तथा वादी की कोशिशों से बहुत सारे लोग पार्टी से जुड़े हैं. प्रतिवादी सुरजेवाला ने सार्वजनिक रूप से जानबूझकर भाजपा समर्थकों एवं भाजपा को वोट देने वाली देश की जनता के साथ वादी की छवि खराब करने एवं जनता में बदनाम करने का काम किया है. वादी प्रवीण जोड़ा ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने जानबूझकर वादी एवं भाजपा समर्थकों के संबंध में झूठा एवं आधारहीन भाषण दिया ताकि आम जनता के मन में यह धारणा डाली जा सके कि भाजपा राक्षसों से भरी हुई है एवं वादी भी राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है.

'लोग कहने लगे मुझे राक्षस'- बीजेपी नेता का आरोप है कि प्रतिवादी का मुख्य उद्देश्य ना केवल प्रदेश में अपितु देश भर में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों एवं वादी प्रवीण जोड़ा की अपनी मेहनत से बनाई हुई छवि को खराब करना तथा जनता के मन में यह भाव उत्पन्न करना है कि भाजपा के समर्थक तथा वादी राक्षस प्रवृत्ति के आदमी है, ताकि आम जनता उनसे डरे एवं वह उनसे किसी प्रकार का संबंध ना रखे. वादी प्रवीण जोड़ा ने अपनी याचिका में कहा है कि जब उसने लोगों को 14 अगस्त के 'विभाजन विभीषिका दिवस' के कार्यक्रम में आने को कहा तो लोग अनअपेक्षित व्यवहार करने लगे. वादी ने इस संबंध में जानकारी पता करनी चाही तो उन लोगों ने बताया कि तुम और सभी भाजपा समर्थक राक्षस हो, और ऐसा उन्हें उच्चशिक्षित एडवोकेट और बड़े कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने खुलेआम कहकर बताया है.

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'कई क्लाइंट ने तोड़ लिया रिश्ता'- वादी प्रवीण जोड़ा ने याचिका में कहा कि उसकी क्षेत्र में ना केवल समर्पित भाजपा समर्थक की अपितु एक प्रसिद्ध वकील एवं समाजसेवी की छवि है. वादी के प्रयासों एवं मेहनत से क्षेत्र के लोग उसे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मानते हैं. प्रतिवादी के मानहानिकारक एवं अपमानजनक कथन के कारण वादी की वर्षों से बनाई हुई छवि पूरे इलाके में खराब हुई है. वादी की ना केवल राजनीतिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठा अपितु एक प्रसिद्ध वकील की छवि का भी नुकसान हुआ है. वादी के कई क्लाइंट्स ने वादी से इसीलिए नाता तोड़ लिया है, जिससे वादी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसका जिम्मेवार प्रतिवादी रणदीप सुरजेवाला हैं.

सुरजेवाला से मांगा छवि खराब करने का हरजाना- वादी प्रवीण जोड़ा ने अदालत से मांग की है कि प्रतिवादी रणदीप सुरजेवाला के आरोप को झूठा, निराधार एवं अपमानजनक घोषित किया जाए तथा भविष्य में उसे ऐसा बयान देने से रोका जाए एवं सुरजेवाला के बयानों से वादी प्रवीण जोड़ा की जो सामाजिक एवं राजनीतिक प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है एवं व्यवसायिक क्षति हुई है, इसका आंकलन कर वादी प्रवीण जोड़ा के हक में डिक्री पारित की जाए.

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