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अलवर मॉब लिंचिंग केस: हाईकोर्ट ने पहलू खान के परिवार पर दाखिल FIR की खारिज

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Published : Oct 30, 2019, 6:07 PM IST

Updated : Oct 30, 2019, 7:23 PM IST

राजस्थान के बहुचर्चित पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने पहलू खान, उसके दो बेटों और वाहन के चालक के खिलाफ एफआईआर और आरोपों को खारिज करने का आदेश दिया है.

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जयपुर/चंडीगढ़:राजस्थान के अलवर में घटित बहुचर्चित पहलू खां मॉब लिंचिंग मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने पहलू खां, उनके परिवार और ड्राइवर के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जसीट को रद्द करने के आदेश दिए हैं. अलवर में हुई मॉब लिंचिंग में मारे गए पहलू खां, उनके बेटे इरशाद, चालक खान मोहम्मद के खिलाफ साल 2017 में गोतस्करी का मामला दर्ज हुआ था.

याचिकाकर्ता के वकील कपिल गुप्ता

पहलू खान के पास गाय खरीदने के वैध दस्तावेज
कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि पहलू खां के पास से बरामद की गईं गाय दुधारू थीं. इन गायों के साथ दो बच्चे भी थे. पहलू खां के पास गाय खरीदने के वैध दस्तावेज भी थे और उन्हें डेयरी ले जाने के प्रमाण भी मिले हैं. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पुलिस गोतस्करी के आरोपों को साबित नहीं कर पाई

पहलू खान के परिवार ने कही थी आगे अपील की बात
इस मामले में अगस्त 2019 में कोर्ट ने पहलू खान की हत्या के सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. बालिग आरोपियों में विपिन यादव, रविंद्र कुमार, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार और भीम राठी शामिल थे. हालांकि, उस वक्त ही पहलू खान के परिजन ने फैसले पर असंतोष जताकर आगे अपील करने की बात कही थी.

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पहलू खान के बेटे भी थे आरोपी
यह घटना दो साल पहले 1 अप्रैल 2017 की है. पहलू जयपुर से दो गाय खरीद कर जा रहा था और अलवर में बहरोड़ के पास भीड़ ने गौ तस्करी के शक में उसे रोका था. भीड़ ने पहलू और उसके दो बेटों के साथ कथित तौर पर मारपीट की. तीन अप्रैल को ईलाज के दौरान अस्पताल में पहलू खां की मौत हो गई थी. पहलू खां हरियाणा का रहने वाला था.

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Dummy Pehlu Khan


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Last Updated :Oct 30, 2019, 7:23 PM IST

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