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हरियाणा पुलिस ने भारत बंद को लेकर जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, जरूर पढे़ं

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Published : Dec 7, 2020, 10:15 PM IST

भारत बंद के मद्देनजर हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. हरियाणा पुलिस को मिली सूचनाओं के अनुसार आंदोलनकारी ग्रुप हरियाणा में विभिन्न सड़कों और राजमार्गों पर धरने पर बैठकर उन्हें कुछ समय के लिए बाधित कर सकते हैं.

haryana bharat bandh traffic advisory
haryana bharat bandh traffic advisory

चंडीगढ़:भारत बंद को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने 8 दिसंबर के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. जिसमें बताया गया है कि 8 दिसंबर को विभिन्न किसान संगठनों द्वारा देशव्यापी 'भारत बंद' आह्वान के मद्देनजर उन्हें राज्य की विभिन्न सड़कों और राजमार्गों पर यात्रा करते समय ट्रैफिक अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है.

हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि इसे देखते हुए हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में नागरिक और पुलिस प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं.

इन प्रबंधों का प्राथमिक उद्देश्य प्रदेश में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना, किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकना, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखना और पूरे राज्य में यातायात और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के कामकाज को सुविधाजनक सुनिश्चित करना है.

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उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण लागू होने वाले निर्देशों को भी ध्यान में रखा गया है. उन्होंने बताया कि मिली सूचनाओं के अनुसार ये उम्मीद है कि आंदोलनकारी ग्रुप हरियाणा में विभिन्न सड़कों और राजमार्गों पर धरने पर बैठकर उन्हें कुछ समय के लिए बाधित कर सकते हैं.

नूंह और नारनौल को छोड़कर राज्य के लगभग सभी जिले बड़े या छोटे सड़क जाम से प्रभावित हो सकते हैं. इसके अलावा, राज्य के विभिन्न टोल प्लाजा पर भी ट्रैफिक व्यवस्था बाधित हो सकती है. मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली-अंबाला (एनएच-44), दिल्ली-हिसार (एनएच-9), दिल्ली-पलवल (एनएच-19) और दिल्ली से रेवाड़ी (एनएच-48) पर भी कुछ समय के लिए यातायात को बाधित किया जा सकता है. इसके प्रभाव का पीक समय दोपहर 12 से 3 बजे के बीच होने की उम्मीद है.

नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि सभी नागरिकों को इन व्यवस्थाओं के बारे में पहले से सूचित किया जा रहा है, ताकि वो किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना पहले से ही बनाने और उसमें संशोधन करने में सक्षम हो सकें. सभी जिलों को इस संबंध में स्थानीय सलाह ( लोकल एडवाइजरी ) जारी करने की भी सलाह दी गई है.

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