हरियाणा

haryana

भिवानी में नाबालिग से दुष्कर्म मामला: दोषी को 20 साल कैद की सजा

By

Published : Apr 25, 2023, 6:52 PM IST

Updated : Apr 27, 2023, 8:39 PM IST

भिवानी में नाबालिग से रेप करने वाले दोषी को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना भी दोषी को लगाया गया है. (Minor raped in Bhiwani)

Bhiwani court sentenced accused of raping a minor
नाबालिग से दुष्कर्म करने पर दोषी को कोर्ट ने सुनाई सजा

भिवानी: हरियाणा के जिला भिवानी में नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी की कैद की सजा को बढ़ा दिया जाएगा. बता दें कि दोषी ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी थी.

साल 2022 में औद्योगिक क्षेत्र थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें नाबालिग लड़की की मां ने पुलिस को बताया था, कि उनकी नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया. साथ ही किसी को इस बारे में बताने पर पीड़िता व उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी थी. पुलिस ने इस मामले में तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

इसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष नाबालिग के बयान करवाए गए. तथा महत्वपूर्ण सबूतों का आकलन कर मामले में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के सम्मुख पेश किया गया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती. दोषी को कठोर सजा सुनाई है. न्यायालय ने स्थानीय बैंक कॉलोनी निवासी दोषी सचिन उर्फ गोलू को 20 साल की कैद और कुल 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें:नाबालिग लड़कियों के अपहरण और दुष्कर्म के दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

भिवानी के पुलिस अधीक्षक ने जिला के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज और अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं. महिला के खिलाफ अपराध और पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत का बिना देरी के शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया जाए. पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण व तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड और पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें.

Last Updated :Apr 27, 2023, 8:39 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details