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हरियाणा के महाविद्यालय शिक्षकों के लिए भी लागू हुई ऑनलाइन ट्रांसफर नीति, जानिए क्या होगी शर्तें

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Published : Aug 18, 2022, 5:31 PM IST

Online transfer policy for college in haryana

हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग ने सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसरों के लिए संशोधित ऑनलाइन ट्रांसफर नीति बनाई है. विभाग का कहना है कि इस नीति के तहत निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से तबादले होंगे.

पंचकूलाः सरकारी महाविद्यालयों के प्रोफेसर भी ऑनलाइन प्रक्रिया से तबादला (Online transfer policy for college in haryana) कर सकेंगे. शिक्षा विभाग ने तबादलों के लिए संशोधित ऑनलाइन स्थानान्तरण नीति 2022 बनाई है. इस ट्रांसफर पॉलिसी की जल्द ही अधिसूचना जारी होगी. ये उन असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसरों पर लागू होगी जिनके विषय में 80 या 80 से अधिक स्वीकृत पद हैं. उन्होंने बताया कि योग्य प्रोफेसर 15 सरकारी महाविद्यालयों को तबादलों के लिए चुन सकेंगे. लेकिन विकल्प देते समय ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके विषय उन महाविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे हैं और कार्यभार के अनुसार रिक्त पद उपलब्ध हैं.

शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि जिन प्रोफेसरों की अनिवार्य ग्रामीण सेवा लम्बित है, उन ग्रामीण महाविद्यालयों के चयनों को भरना सुनिश्चित करेंगे जहां वो विषय पढ़ाया जा रहा है. ऐसा न करने पर सिस्टम ओटोमेटिक ही प्राध्यापकों द्वारा भरे गए शहरी महाविद्यालयों के चयन को अस्वीकार कर देगा. उन्होंने बताया कि स्थानांतरण नीति मौजूदा एसोसिएट एनसीसी अधिकारियों पर लागू नहीं होगी. यदि कोई एएनओ नीति के माध्यम से स्थानांतरण में भाग लेना चाहता है, तो वो ये सुनिश्चित करेगा कि ऐच्छिक कॉलेज में उसके शिक्षण विषय में एएनओ (एनसीसी) की पद रिक्त हैं.

निष्पक्ष व पारदर्शी होगी तबादला नीति

जिला नूंह और जिला पंचकूला (केवल मोरनी हिल्स क्षेत्र के लिए) में सरकारी महाविद्यालयों का चयन करने वाले प्रोफेसरों का ये गृह जिला नहीं है. इसलिए जिनका यहां तबादला होगा उन्हें अतिरिक्त भत्ते का भुगतान किया जाएगा. ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होने के 15 दिनों के भीतर म्यूचुअल ट्रांसफर विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है. म्यूचुअल ट्रांसफर पांच साल की अवधि के लिए वैध होगा और यदि कोई पद पर कार्यरत प्राध्यापक सेवानिवृत्त हो जाता है, तो अन्य पदधारी को समय सीमा के बावजूद अगले ऑनलाइन स्थानांतरण में भाग लेना होगा. स्थानांतरण आदेश 1 जून तक जारी किए जाएंगे और इसके बाद यदि किसी को कोई आपति है तो वह 7 जून तक शिकायत दर्ज करवा सकता है.

निष्पक्ष व पारदर्शी होगी तबादला नीति

स्थानांतरण के लिए योग्यता-प्रोफेसर का स्थानांतरण पद की रिक्ति के लिए योग्यता निर्धारित 100 अंकों में से अर्जित कुल समग्र स्कोर पर आधारित होगी. विशेष श्रेणी जिसमें विधवाओं, तलाकशुदा, कानूनी रूप से अलग, अविवाहित महिलाएं, विडो, दिव्यांग, दुर्बल विकारों के रोग, अलग-अलग दिव्यांग या मानसिक रूप से विकलांग बच्चों और महिलाओं को शामिल किया गया है. इसके अलावा, परफारॅमेंस कैटेगरी है जिसमें नियमित आधार पर लंबे अनुभव, अच्छे परिणाम और शोध प्रकाशन शामिल हैं. इसका वेटेज अधिकतम 23 अंक होगा.

निष्पक्ष व पारदर्शी होगी तबादला नीति

नेत्रहीन प्रोफेसर को छूट-जो प्रोफेसर 75 प्रतिशत से अधिक नेत्रहीन हैं या 75 प्रतिशत से अधिक लोकोमोटिव विकलांग हैं, उन्हें उनकी पसंद के स्टेशनों पर पोस्टिंग दी जाएगी और उन पर पांच साल के ठहरने की शर्त लागू नहीं होगी. सभी प्रोफेसरों को हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 का पालन करना अनिवार्य होगा.

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