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करनाल के दो नशा तस्कर की 5.8 करोड़ की सपंत्ति जब्त, जनवरी में पुलिस ने की थी कार्रवाई

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Published : Feb 18, 2022, 2:59 PM IST

हरियाणा के करनाल में ड्रग्स कारोबार में संलिप्त दो बड़े नशा तस्करों की 5.8 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज करने पर एनडीपीएस अथॉरिटी दिल्ली ने मुहर लगा दी है. जनवरी माह में करनाल पुलिस ने असंध व निसिंग इलाके में कार्रवाई करते हुए 7.72 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी.

SMUGGLERS ASSETES FREEZE IN KARNAL
करनाल के नशा तस्कर की संपत्ति जब्त.

करनाल: जिले के असंध व निसिंग थाना इलाके में ड्रग्स कारोबार में संलिप्त नशा तस्करों की 7.72 करोड़ रुपये की संपत्ति में से 5 करोड़ 8 लाख 55,113 रुपये की संपत्ति को फ्रीज (SMUGGLERS ASSETES FREEZE IN KARNAL) करने के आदेश पर मुहर लग गई है. दोनों आरोपियों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिये एनडीपीएस अथॉरिटी दिल्ली (NDPS AUTHORITY DELHI) ने 45 दिन का समय दिया है. आरोपी इस दौरान अपनी अपील दाखिल करते हैं तो उसे सुना जायेगा अन्यथा फ्रीज संपत्ति को भारत सरकार अपने कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई करेगी.

जानकारी के मुताबिक दो आरोपियों की कुल 7.72 करोड़ रुपये कीमत की चल व अचल दोनों प्रकार की संपत्ति को फ्रीज करवाने के लिये एनडीपीएस अथॉरिटी दिल्ली को लिखित में भेजा गया था. जिसके बाद अथॉरिटी ने दोनों आरोपियों की 5,08,55,113 रुपये की चल व अचल संपत्ति को फ्रीज करने के आदेशों को कन्फर्म कर दिया है. कन्फर्म किए गए आदेशों में एक आरोपी सुरेन्द्र की 2,12,24,113 रुपये और दूसरे आरोपी साहब सिंह की 2,96,31,000 रुपये की चल व अचल संपत्ति शामिल है.

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विदित हो कि माह जनवरी 2022 में करनाल पुलिस द्वारा थाना असंध एरिया के आरोपी साहब सिंह पुत्र चनन सिंह वासी गांव चौगामा थाना असंध जिला करनाल की 4.90 करोड़ रुपये की संपत्तियों को फ्रीज करने के लिये कम्पीटेंट अथॉरिटी, दिल्ली को लिखा गया था. इसके अलावा दूसरे मामले में निसिंग थाना क्षेत्र के आरोपी सुरेन्द्र सिंह उर्फ सिन्दर पुत्र बलकार सिंह वासी डेरा भिखी वाला थाना निसिंग जिला करनाल की 2.72 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज करने के लिये लिखकर दिया गया था.

अब दोनों आरोपी फ्रीज संपत्ति को ना तो किसी व्यक्ति को बेच सकते हैं, ना ही किसी के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं और ना ही किसी व्यक्ति व संस्था को उपहार या गिफ्ट में दे सकते हैं. यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के प्रावधानों के अंर्तगत की गई थी.

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