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1 फरवरी तक वैध वाहनों को 30 जून तक वैध मानने के आदेश, खोली जाएंगी पंचर की दुकानें

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Published : Apr 29, 2020, 4:13 PM IST

हरियाणा परिवहन विभाग ने पहली फरवरी तक वैध वाहनों को 30 जून तक वैध मानने के आदेश दिए हैं. वहीं सरकार ने तमाम राज्य मार्गों पर ढाबों व टायर पंचर की दुकानों को खोलने के भी आदेश दिए हैं.

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चंडीगढ़: हरियाणा परिवहन विभाग ने पहली फरवरी तक वैध वाहनों को 30 जून तक वैध मानने के आदेश दिए हैं. मिली जनकारी के अनुसार सभी पंजीकरण प्राधिकरण को निर्देश दिए जाएंगे कि 1 अप्रैल 2020 से पहले बिक चुके बीएस-4 वाहनों का पंजीकरण विशेष रूप से कार्यालय खोलकर 30 अप्रैल तक किया जाए.

मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के बाद प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने यह फैसला लिया है.

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वहीं सरकार ने प्रदेश के तमाम डिप्टी कमिश्नरों से बातचीत करके प्रदेश में राजमार्गों और मुख्य राजमार्गों पर पड़ने वाले ढाबों और टायर पंचर रिपेयर की दुकानों को खोलने का निर्णय भी लिया है.

बता दें कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान सारे काम बंद थे. तो ऐसे में लोगों को राहत देते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है. वहीं पंचर की दुकानों को खोलने वालों को बोला गया है कि सोशल डिस्टेंस और कोरोना से बचने के उपायों की पालना करनी होगी.

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