नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले के आरोपी विनय बाबू की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि विनय बाबू के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, ऐसे में अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है. सुनवाई के दौरान ईडी ने विनय बाबू की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था. हालांकि, स्पेशल जज एमके नागपाल ने विनय बाबू को दिल्ली-एनसीआर के किसी भी निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दे दी है.
6 जनवरी को ईडी ने आबकारी घोटाला मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में 12 को आरोपी बनाया गया है, जिसमें 5 व्यक्तियों और 7 कंपनियों के नाम हैं. चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपित किया है, उनमें विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, शरद चंद्र रेड्डी, विनय बाबू और अमित अरोड़ा शामिल हैं. इसके पहले कोर्ट ने 20 दिसंबर, 2022 को ईडी की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. ईडी ने 26 नवंबर, 2022 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी. ईडी ने विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को 13 नवंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था.