नई दिल्ली:आतंकी गतिविधियों से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में तीन आरोपियों को अदालत ने डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया है. ये तीनों प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सदस्य हैं. पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने आरोपियों की डिफॉल्ट जमानत की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके दावे का समर्थन करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है.
न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने कहा कि ईडी ने अपनी जांच के दौरान पर्याप्त सुबूत इकट्ठे किए थे. ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि आरोपियों को लेकर एजेंसी की जांच बताए गए तथ्यों पर अधूरी है. आरोपी मोहम्मद इलियास, मोहम्मद परवेज अहमद और अब्दुल मुकीत ने ये तर्क देते हुए डिफॉल्ट जमानत मांगी थी कि ईडी ने अपनी जांच पूरी किए बिना उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. ईडी की ओर से प्रस्तुत विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा ने कहा कि इस मामले में आगे की जांच चल रही है. ऐसे में ये मानना उचित नहीं होगा कि आरोपितों को लेकर ईडी की जांच अधूरी है.