दिल्ली

delhi

नोएडा में धारा 144 लागू, किसी भी तरह के कार्यक्रम की मनाही

By

Published : Mar 18, 2021, 6:30 PM IST

कोरोना महामारी व पंचायती चुनाव को देखते हुए नोएडा में धारा 144 लगा दी गई है. इस दौरान किसी तरह की पार्टी, धरना-प्रदर्शन या कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व पुलिस ने अनुमति लेनी जरूरी होगी.

police force
पुलिस बल

नई दिल्ली/नोएडाःआगामी त्योहारों और कोविड-19 महामारी के साथ ही पंचायती चुनाव को देखते हुए गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 लगाई गई है. धारा 144 सात बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए लगाई गई है. इसका सभी को पालन करना अनिवार्य होगा. जिनके द्वारा भी धारा-144 का उल्लंघन किया जाएगा, उनके खिलाफ धारा-188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही जिले में किसी भी प्रकार की पार्टी, धरना प्रदर्शन या कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व पुलिस से अनुमति लेनी होगी. यह आदेश अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था द्वारा दिया गया है. इसका पालन कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. धारा 144 के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान लोगों द्वारा रखना होगा.

नोएडा में धारा 144 लागू

30 अप्रैल तक जिले में लगाई गई धारा 144

28 मार्च को होलिका दहन, 29 को होली और शब-ए- बारात, 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 5 अप्रैल को महर्षि कश्यप जयंती, 13 अप्रैल को नवरात्रि का प्रथम दिन, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, 15 अप्रैल को रमजान माह का प्रारंभ, 17 अप्रैल को चंद्रशेखर जयंती, 21 अप्रैल को रामनवमी, 25 को महावीर जयंती, 27 अप्रैल को हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाएगा. इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. इसको देखते हुए तत्काल प्रभाव से अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी द्वारा जिले में धारा 144 लगाने के निर्देश दिए गए हैं. यह 17 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी.

आदेश

ये भी पढ़ेंःजहांगीरपुरी: नाबालिग का हो रहा था निकाह, DCW ने छापा मार कराया रेस्कयू

धारा 144 के तहत हैं ये निर्देश
धारा 144 में दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के फंक्शन, धरना, प्रदर्शन आदि नहीं करेगा. कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेगा और ना ही चक्का जाम करेगा. कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, स्टिक अथवा किसी प्रकार का घातक अस्त्र या अन्य कोई चीज लेकर नहीं चलेगा. केवल पुलिस और प्रशासन कार्य में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी इस संबंध में मुक्त रहेगा. अंधे, अपाहिजों पर लाठी-डंडे का प्रतिबंध लागू नहीं होगा. जिले के संपूर्ण क्षेत्र के समस्त सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में कोई भी शस्त्र लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी लेकर प्रवेश नहीं करेगा. किसी व्यक्ति के पास सरकारी गनर सुविधा उपलब्ध है, तो वे अपने सुरक्षाकर्मी को कार्यालय के अंदर नहीं ले जाएंगे.

आदेश

ABOUT THE AUTHOR

...view details