नई दिल्ली : दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने रेसलर सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी अजय कुमार को कंधे में दर्द के इलाज के लिए छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज शिवाजी आनंद ने अजय कुमार को एक लाख रुपए के मुचलके पर अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर 20 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने 15 फरवरी को अजय कुमार को 15 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. सुनवाई के दौरान अजय कुमार की ओर से वकील सुमित शौकीन ने कहा कि आरोपी को 2012 में वर्कआउट के दौरान बाएं कंधे पर गंभीर चोट लगी थी. उसके कंधे की 2013 में गंगाराम अस्पताल में सर्जरी हुई थी. उन्होंने कहा कि आरोपी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में फिजिकल टीचर है. मार्च 2021 के दूसरे हफ्ते में जब वह छात्रों को ट्रेनिंग दे रहा था. उस समय उसके दाहिने कंधे में काफी परेशानी हुई. अगस्त 2021 से उसके दायें कंधे में काफी दर्द होने लगा. अब तो स्थिति ये है कि उसका दायां कंधा 80 से 90 फीसदी हिल तक नहीं पाता है. इसकी वजह से उसके रोजमर्रा के काम में भी काफी दिक्कत होती है. जेल में उसका इलाज चल रहा है लेकिन उससे उसे कोई लाभ नहीं मिलता दिख रहा है. शौकीन ने कहा कि आरोपी को अपनी पसंद के अस्तपाल में इलाज की अनुमति दी जाए.