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पुराने वाहनों के स्क्रैप के बाद खरीदे गए नए वाहनों के रोड टैक्स में मिलेगी छूट, दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी

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Published : Sep 30, 2022, 10:13 PM IST

Delhi Transport Minister Kailash Gehlot

दिल्ली सरकार, पुराने वाहन की स्क्रैपिंग के दौरान जारी 'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट'(certification of deposit) प्रस्तुत करने पर नए वाहन खरीदार को गैर-परिवहन वाहनों के लिए अधिकतम 25% और परिवहन वाहनों के मामले में 15% की छूट देगी. पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग होने पर सरकार की तरफ से पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा 'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' जारी किया जाएगा.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद नए वाहन खरीदारों को उनके रोड टैक्स में रियायत (concession in road tax) देने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. उपराज्यपाल द्वारा अंतिम अनुमोदन के बाद इस पॉलिसी को लागू किया जाएगा. इस नीति के लागू होने के बाद पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को स्क्रैप कर उन्नत ईंधन मानकों के नए वाहनों को अपनाने में तेजी आएगी.

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दिल्ली सरकार, पुराने वाहन की स्क्रैपिंग के दौरान जारी 'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट'(certification of deposit) प्रस्तुत करने पर नए वाहन खरीदार को गैर-परिवहन वाहनों के लिए अधिकतम 25% और परिवहन वाहनों के मामले में 15% की छूट देगी. पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग होने पर सरकार की तरफ से पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा 'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' जारी किया जाएगा.

सरकार ने तीन वाहन श्रेणियों में नए खरीदारों को रियायत दी है :

गैर-परिवहन वाहनों के लिए रियायत नए वाहन की कीमत और ईंधन के प्रकार के आधार पर 8% से 25% तक होगी, जो इस प्रकार है:

5 लाख रुपये तक के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में पेट्रोल / सीएनजी ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 25% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी. वहीं डीज़ल ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 20% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी.

5 लाख से ऊपर 10 लाख तक के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में पेट्रोल / सीएनजी ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 20% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी. वहीं डीजल ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 15% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी.

10 लाख से अधिक और 20 लाख तक के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में पेट्रोल / सीएनजी ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 15% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी. वहीं डीजल ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 10% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी.

20 लाख से ऊपर के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में पेट्रोल / सीएनजी ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 12.5% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी वहीं डीज़ल ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 8% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी.

सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट प्रस्तुत करने पर नए परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों की खरीद पर मोटर वाहन कर रियायत, नए वाहनों के पंजीकरण के समय भुगतान किए गए कुल मोटर वाहन कर का 15% होगा.

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा की “हमें पर्यावरण अनुकूल मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी. दुनिया के बहुत सारे शहर कचरे के निपटान से जूझ रहे हैं और कुशल समाधान तलाश रहे हैं. विश्वास है कि यह नीति दिल्ली में वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहनों को उच्च उत्सर्जन मानकों के नए वाहनों से बदलने और स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करेगी.

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