नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की गोपनीय सूचनाएं लीक करने के मामले में गिरफ्तार चित्रा रामकृष्णा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए CBI को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने 31 मई को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है.
18 मई को इस जमानत याचिका पर जस्टिस तलवंत सिंह ने खुद को सुनवाई करने से अलग कर लिया था. 12 मई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चित्रा रामकृष्णा और इस मामले के सह-आरोपी आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया था. सीबीआई ने 21 अप्रैल को चित्रा रामकृष्णा और आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था.
NSE की गोपनीय सूचना लीक करने की आरोपी चित्रा रामकृष्णा की जमानत याचिका पर CBI को नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की गोपनीय सूचनाएं लीक करने के मामले में गिरफ्तार चित्रा रामकृष्णा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए CBI को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने 31 मई को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है.
Notice to CBI on bail plea of Chitra Ramakrishna accused of leaking confidential information of NSE
चार्जशीट में सीबीआई ने कहा है कि चित्रा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महत्वपूर्ण फैसले किए. स्टॉक एक्सचेंज नियामक संस्था सेबी ने 11 फरवरी को चित्रा रामकृष्णा और दूसरे आरोपियों के साथ आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था.