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गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग की घटनाओं पर हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट किया तलब

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Published : Apr 13, 2022, 8:52 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग लगने की घटना पर चिंता व्यक्त की है. कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और दिल्ली सरकार से आग लगने की ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

गाजीपुर लैंडफिल
गाजीपुर लैंडफिल

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग लगने की घटना पर चिंता व्यक्त की है. कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और दिल्ली सरकार से आग लगने की ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई चार मई को होगी.

बता दें कि 2015 में हाईकोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के मामले पर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी. उसी मामले में सुनवाई के दौरान गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग जनी पर गौर करते हुए ये आदेश जारी किया. कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट एमिकस क्यूरी कैलाश वासदेव से साझा की जाए.

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बुधवार काे सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. इस याचिका में कहा गया था कि गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लगने से आसपास के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है. कोर्ट ने कहा कि ये स्वत: संज्ञान लेकर शुरु की गयी कार्यवाही है. इसलिए जो भी कहना है वो एमिकस क्यूरी के जरिये कहें. बता दें कि पिछले दो हफ्त में गाजीपुर लैंडफिल साइट में दो बार आग लगने की घटनाएं घटी हैं. पहली घटना 28 मार्च की है जबकि दूसरी घटना 10 अप्रैल की रात काे हुई थी.

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