नई दिल्ली:क़ुतुब मीनार (Qutub Minar) पर मालिकाना हक को लेकर दायर याचिका को साकेत कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद ने कुतुब मीनार पर मालिकाना हक जताते हुए कुतुब मीनार परिसर में पूजा को लेकर चल रही सुनवाई में पक्षकार बनने की मांग की थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (Additional Sessions Judge) सिविल दिनेश कुमार ने याचिका खारिज करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तिथि तय की है.
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साकेत कोर्ट में चल रही सुनवाई :साकेत कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत में कुतुब मीनार परिसर में पूजा पाठ को लेकर एक याचिका की सुनवाई चल रही है. इस दौरान कुंवर महेंद्र ध्वज सिंह नाम के एक पिक्चर में कुतुब मीनार परिसर पर दावा ठोंकते हुए मालिकाना हक को लेकर एक याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई का फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को फैसले के दौरान याचिकाकर्ता ने मालिकाना हक वाली अपनी याचिका वापस ले ली और मामले में पक्षकार बनने की एक नई याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने पक्षकार बनने की याचिका को विचार योग्य नहीं पाया. कोर्ट ने कहा कि कुंवर महेंद्र धन सिंह किसी भी प्रकार से इस मामले से संबंधित नहीं हैं, ऐसे में उन्हें पक्षकार बनाए जाने का कोई आधार नहीं है.