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दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के मामले की सुनवाई टली

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Published : Jun 3, 2022, 10:24 PM IST

आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील एनके माटा ने कहा कि ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील ने फोन कर उन्हें बताया कि वे आज उपलब्ध नहीं हो पाएंगे. सुनवाई के दौरान आरोपी ताहिर हुसैन ने कहा कि उसने अपना वकील बदला है. बाद में जब ताहिर हुसैन की ओर से वकील नवीन मल्होत्रा कोर्ट में पेश हुए तो उन्हें सुनवाई टालने की सूचना दी गई.

delhi riot tahir husain
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नई दिल्ली : दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों में मनी लाउंड्रिंग के मामले में आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में सुनवाई टाल दी है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने 22 अगस्त को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.


आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील एनके माटा ने कहा कि ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील ने फोन कर उन्हें बताया कि वे आज उपलब्ध नहीं हो पाएंगे. सुनवाई के दौरान आरोपी ताहिर हुसैन ने कहा कि उसने अपना वकील बदला है. बाद में जब ताहिर हुसैन की ओर से वकील नवीन मल्होत्रा कोर्ट में पेश हुए तो उन्हें सुनवाई टालने की सूचना दी गई.

19 फरवरी को कोर्ट ने इस मामले के सह-आरोपी अमित गुप्ता को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी थी. पांच मार्च को कोर्ट ने इस मामले के आरोपी ताहिर हुसैन ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 29 सितंबर 2021 को ईडी ने अमित गुप्ता की खुद को सरकारी गवाह बनाने की अर्जी का शर्तों के साथ समर्थन किया था. अमित गुप्ता की ओर से वकील ने कहा था कि अमित गुप्ता ने इस मामले के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन की मनी लाउंड्रिंग मामले में मदद की है, लेकिन इसका न तो उसे कोई लाभ नहीं हुआ है और न ही उसने कोई सहयोग किया है. उन्होंने कहा था कि अमित गुप्ता को अगर सरकारी गवाह बनाया जाता है तो उसके बयानों से इस मामले के दूसरे आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी.



ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को आरोपी बनाया है. 16 अक्टूबर 2020 को ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर पंकज कुमार खत्री ने चार्जशीट दाखिल की थी. ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत धारा 3 के तहत आरोपी बनाया है. चार्जशीट में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों में ताहिर द्वारा धनराशि लगाने का आरोप लगाया है. ईडी ने कहा है कि करीब सवा करोड़ रुपये से दंगों के लिए हथियारों की खरीदारी की गई. ईडी के मुताबिक, ताहिर हुसैन और उससे जुड़े लोगों ने एक करोड़ 10 लाख रुपये की मनी लाउंड्रिंग की. दंगों के लिए एकत्रित किए गए इस धन को फर्जी कंपनी के जरिये नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे धरना-प्रदर्शनों में लगाया गया.

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