नई दिल्ली:कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा के भागीरथ विहार के एक अन्य मामले में आरोपी दिनेश यादव ऊर्फ माइकल को पांच साल की सजा और 12 हजार रुपये के जुर्माने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशंस जज वीरेंद्र भट्ट ने ये आदेश दिया.
कोर्ट ने छह दिसंबर 2021 को दिनेश यादव को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने दिनेश यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 148, 149, 457, 392 और 436 के तहत दोषी करार दिया. मामला 25 फरवरी 2020 की है जब 150-200 की संख्या में दंगाइयों की भीड़ ने भागीरथी विहार के गली नंबर 14 के एक मकान को दोपहर साढ़े ग्यारह बजे घेर लिया. भीड़ घर का गेट तोड़कर अंदर घुस गई. भीड़ ने मकान में रखे जेवरात, दस्तावेज, पैसे, बर्तन और कपड़ों को चुरा लिया.
मकान में रह रही 72 वर्षीय महिला मनोरी बच्चों के साथ बगल के घर में छत के जरिये कूद गई और पुलिस को फोन किया. महिला ने तीन मार्च 2020 को पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज कराई. कोर्ट ने कहा कि आरोपी दिनेश यादव ऊर्फ माइकल का नाम तब आया जब गवाहों के बयान दर्ज किए गए. दिनेश यादव को एक दूसरे मामले में तीन जून 2020 को गिरफ्तार किया गया था. दिनेश यादव को पुलिस ने मंडोली जेल से गिरफ्तार किया था.