नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले की आरोपी चित्रा सुब्रमण्यम की उस अर्जी को खारिज कर दिया है कि उन्हें जेल के अंदर घर का पका खाना, प्रार्थना के लिए पुस्तक और मास्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई थी. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने कहा कि वीआईपी कैदी चाहते हैं कि जेल में उनके लिए हर नियम बदलें.
दरअसल, आज ही कोर्ट ने चित्रा रामकृष्णा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने चित्रा रामकृष्णा को 28 मार्च को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया. आज चित्रा रामकृष्णा की सीबीआई हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया था। पिछले 7 मार्च को कोर्ट ने इस मामले में एनएसई पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्णा को 14 मार्च तक की सीबीआई हिरासत में भेजा था.