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सुनंदा पुष्कर मौत मामला: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर को किया बरी

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Published : Aug 18, 2021, 11:28 AM IST

Updated : Aug 18, 2021, 12:23 PM IST

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में बरी कर दिया है. इस मामले में शशि थरूर ने बयान जारी कर कहा कि यह न्याय लंबे दुःस्वप्न का महत्वपूर्ण निष्कर्ष है.

सुनंदा पुष्कर मौत मामला
सुनंदा पुष्कर मौत मामला

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने ये फैसला सुनाया है.

पिछले 12 अप्रैल को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. पिछले 26 मार्च को इस मामले के आरोपी और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा था कि जब खुदकुशी का आरोप स्थापित ही नहीं होता है तो उकसाने का आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है.

शशि थरुर की ओर से वकील विकास पाहवा ने इस मामले में शशि थरुर को बरी करने की मांग करते हुए कहा था कि शशि थरुर ने सुनंदा पुष्कर को मानसिक या शारीरिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया था. उन्होंने कहा था कि सुनंदा पुष्कर के रिश्तेदारों के बयान से ये साफ है कि वो खुदकुशी नहीं कर सकती हैं. रिश्तेदारों ने शशि थरुर पर कोई आरोप नहीं लगाया है. अभियोजन पक्ष केवल ये कह रही है कि शशि थरुर के विवाहेत्तर संबंध थे.



इस मामले में 14 मई 2018 को दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था. आरोप पत्र में शशि थरूर को आरोपी बनाया गया है. शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और 306 के तहत आरोपी बनाया गया है. आरोप पत्र में कहा गया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत शशि थरूर से शादी के 3 साल , 3 महीने और 15 दिनों में हो गई थी. दोनों की शादी 22 अगस्त 2010 को हुई थी. 1 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की थी.

शशि थरूर ने जारी किया बयान

वहीं कोर्ट के फैसले के बाद शशि थरूर ने लेटर जारी करते हुए कहा कि लंबे दुःस्वप्न का महत्वपूर्ण निष्कर्ष, जिसने सुनंदा के दुखद निधन के बाद मुझे घेर लिया था. तथ्य यह है कि न्याय किया गया है. परिवार में हम सभी को सुनंदा को शांति से शोक करने की इजाजत होगी.

Last Updated : Aug 18, 2021, 12:23 PM IST

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