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कोरोना का साया: गणेश चतुर्थी की मूर्ति स्थापना से लेकर मुहर्रम के जुलूस तक पर प्रतिबंध

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Published : Aug 16, 2020, 7:08 PM IST

Updated : Aug 16, 2020, 7:14 PM IST

इस बार दिल्ली में न तो गणेश चतुर्थी पर सार्वजनिक रूप से मूर्ति स्थापना हो सकेगी और न ही मुहर्रम का जुलूस निकल सकेगा. कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला किया है.

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केजरीवाल

नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण के मद्देनजर केंद्र सरकार से जारी निर्देश और गाइडलाइन का पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से आगामी गणेश चतुर्थी और मुहर्रम को लेकर आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार, इस बार दिल्ली में मुहर्रम के दौरान जूलूस या ताजिया निकालने पर पाबंदी रहेगी. इसी तरह, गणेश चतुर्थी पर भी भगवान गणेश की सार्वजनिक मूर्ति स्थापना या पंडाल बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

गणेश चतुर्थी के मूर्ति स्थापना से लेकर मुहर्रम के जुलूस तक पर प्रतिबंध



पंडाल भी नहीं लगेंगे

दिल्ली सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इसे लेकर विस्तृत आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के मुताबिक, गणेश चतुर्थी महोत्सव के दौरान, भगवान गणेश की कोई मूर्ति टेंट, पांडाल सार्वजनिक स्थान पर स्थापित नहीं किए जाएंगे और न ही जुलूस के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति दी जाएगी. कोरोना महामारी के इस समय में लोगों को उनके घर पर ही त्योहार मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

मूर्ति स्थापना से लेकर मुहर्रम के जुलूस तक पर प्रतिबंध



जुलूस-ताजिया पर रहेगी रोक


मुहर्रम को लेकर भी कुछ ऐसा ही आदेश दिया गया है. इसमें कहा गया है कि मुहर्रम समारोह के दौरान जुलूस या ताजिया के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी और लोगों को अपने घरों में रहकर ही इसके लिए दुआ करनी होगी. इसे लेकर जिला मजिस्ट्रेट और जिला डीसीपी हर धार्मिक व सामुदायिक नेताओं के साथ बैठकें आयोजित करेंगे, ताकि कानून-व्यवस्था और सौहार्द्र बनाए रखने के लिए उनका सहयोग मिल सके.

पर्याप्त पुलिस की तैनाती

इसके अलावा, सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था का भी आदेश दिया गया है. कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भीड़ किसी भी तरह से किसी भी धार्मिक या सामाजिक स्थान पर इकट्ठी न हो. दिल्ली में सभी सार्वजनिक स्थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों और संवेदनशील और धार्मिक स्थानों पर इन त्यौहारों के दौरान जांच के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे. जहां भी आवश्यक हो, वहां धारा-14 लगाने की बात कही गई है. साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है.

Last Updated :Aug 16, 2020, 7:14 PM IST

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