दिल्ली

delhi

जब्त किए गए वाहनों पर कस्टडी चार्ज माफ, 30 सितम्बर तक मिली छूट

By

Published : Aug 10, 2021, 4:42 PM IST

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की तरफ से जब्त किए वाहनों पर दिल्ली सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है. दिल्ली सरकार ने कस्टडी चार्ज माफ कर दिया है. सरकार ने 30 सितंबर तक इसमें राहत दी है.

delhi government waives off custody charges
वाहनों पर कस्टडी चार्ज

नई दिल्ली : दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा बीते महीनों में जब्त किए गए वाहनों पर दिल्ली सरकार ने कस्टडी चार्ज माफ कर दिया है. कोरोना महामारी का हवाला देकर सरकार ने 30 सितंबर तक इसमें राहत दी है. वाहन मालिकों को अब अपने वाहन वापस लेने के लिए मोटी रकम नहीं देनी पड़ेगी. इसके चलते सैकड़ों लोगों को फायदा होगा.

दरअसल, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा जब्त किए गए वाहनों को अगर 48 घंटे में न छुड़ाया जाए तो इन पर रोजाना के तौर पर जुर्माना लगाया जाता है. यह जुर्माना वाहनों के प्रकार और वजन के हिसाब से अलग-अलग राशि का होता है. इसमें 200 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति दिन तक का जुर्माना है.

ये भी पढ़ें :दिल्ली सरकार और सेवलाइफ फाउंडेशन का सड़क सुरक्षा पर MOU को 4 साल और बढ़ाया

परिवहन विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि कई मामलों में यह जुर्माना राशि लाखों तक पहुंच रही थी, जो बहुत ज्यादा है. कोरोना महामारी के चलते आए कठिन समय और परिस्थितियों को देखते हुए इसमें राहत दी गई है.

ये भी पढ़ें :केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन से होने वाली मौत का नहीं मांगा डाटा : मनीष सिसोदिया

मौजूदा समय में दिल्ली की बुराड़ी, द्वारका और सराय काले खां पिट में बीते महीनों में जब्त किए गए सैकड़ों वाहन हैं. पिछले साल भी सरकार ने इस जुर्माना राशि में कोरोना संक्रमण के चलते राहत दी थी. इस बार भी ये जारी है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details