नई दिल्ली : दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा बीते महीनों में जब्त किए गए वाहनों पर दिल्ली सरकार ने कस्टडी चार्ज माफ कर दिया है. कोरोना महामारी का हवाला देकर सरकार ने 30 सितंबर तक इसमें राहत दी है. वाहन मालिकों को अब अपने वाहन वापस लेने के लिए मोटी रकम नहीं देनी पड़ेगी. इसके चलते सैकड़ों लोगों को फायदा होगा.
दरअसल, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा जब्त किए गए वाहनों को अगर 48 घंटे में न छुड़ाया जाए तो इन पर रोजाना के तौर पर जुर्माना लगाया जाता है. यह जुर्माना वाहनों के प्रकार और वजन के हिसाब से अलग-अलग राशि का होता है. इसमें 200 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति दिन तक का जुर्माना है.