नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगमने मृतक कर्मचारी के आश्रितों को 89 दिनों के लिए नियुक्त करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है. इस संबंध में दिल्ली नगर निगम ने सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि यदि प्रस्ताव क्रम में है तो मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ आवेदन जमा करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर आवेदक को 89 दिनों की नौकरी प्रदान की जाए.
दिल्ली नगर निगम ने प्रक्रिया को सरल कर के नियमित/दैनिक वेतनभोगी/विकल्प सफाई कर्मचारी या स्वच्छता गाइड के निधन के बाद, मृत कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति के प्रस्तावों में होने वाली देरी से उनके आश्रितों को राहत प्रदान की है.
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इसके अलावा दिल्ली नगर निगम ने क्षेत्रीय अधिकारियों को 89 दिनों की विस्तार स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया बहुत पहले (पहले 89 दिनों के पूरा होने की प्रतीक्षा किए बिना) शुरू करने का निर्देश दिए है. यदि कुछ प्रक्रियात्मक मुद्दों के कारण पहली मंजूरी की समाप्ति से पहले विस्तार की प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, तो उस स्थिति में विस्तार को स्वीकृत माना जाएगा.
हालांकि, संबंधित विभाग से कार्य और आचरण रिपोर्ट के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने की स्थिति में, पदधारी की सेवाओं को समाप्त/बंद करना विभाग का एकमात्र विशेषाधिकार है.
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