नई दिल्ली : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 26 जनवरी को लालकिले पर हुई हिंसा में आरोपी लखबीर सिंह उर्फ लक्खा सिधाना को जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज कामिनी लॉ ने लक्खा को जमानत देने का आदेश दिया है.
सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी पंकज अरोड़ा ने कोर्ट से कहा कि लखबीर सिंह लालकिला हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक है, जिसके वीडियो भी कोर्ट में दिए गए हैं. लखबीर सिंह ने ही लोगों को लालकिले पर बुलाया था. इस पर कोर्ट ने कहा कि लालकिला पाकिस्तान में नहीं है. हमारे देश में है. उसमें जाने से मना कौन कर सकता है. हम जेल भरो अभियान नहीं चला रहे हैं. हम सबको जेल नहीं भेज सकते.
कोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछा कि आप ये बताइये कि हिरासत क्यों चाहिए. इस पर अरोड़ा ने कोर्ट से कहा कि 4 जनवरी को आरोपी लोगों को लालकिला आने का कहते हैं और 26 जनवरी को ये ट्रैक्टर रैली के जरिये लालकिले पर पहुंचते हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि आपने छह महीने तक क्या किया. आपने जांच क्यों नहीं की. इस मामले के मुख्य आरोपी जमानत पर हैं. पिछले 26 जून को सुनवाई के दौरान लक्खा के वकील रमेश गुप्ता ने कहा था कि लक्खा का लालकिले में हुई हिंसा से कोई लेना-देना नहीं है. पुलिस ने भी स्वीकार किया है कि लक्खा ने 26 जनवरी को लालकिले के अंदर प्रवेश नहीं किया था.