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Lost Original Property Document : कैसे बनवाएं डुप्लीकेट प्रापर्टी ऑनरशिप सर्टिफिकेट

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Published : Jan 12, 2023, 1:16 PM IST

Updated : Jan 12, 2023, 1:58 PM IST

संपत्ति पर अपना कानूनी अधिकार जताने के लिए ऑरिजनल डॉक्यूमेंट (Original Property Document) होना जरूरी है. लेकिन जब ऐसे कानूनी रूप से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट खो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं, तो क्या करें? ऐसे में डुप्लीकेट प्रापर्टी ऑनरशिप सर्टिफिकेट (Original Property Ownership Document) प्राप्त करने की कोशिश करें. यह सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में.....

Property Document
प्रतिकात्मक तस्वीर

हैदराबाद :किसी संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा करने के लिए संपत्ति से जुड़ा कानूनी तौर पर वैध सबूत (ऑरिजनल डॉक्यूमेंट) होना जरूरी है. चाहे वह घर हो या प्लॉट या कृषि भूमि, बिक्री या खरीद के दौरान किसी भी संपत्ति को आपके नाम पर ट्रांसफर करने के लिए Original Property Document अनिवार्य हैं. लेकिन जब आपकी कोई ऑरिजनल पॉप्रटी ऑनरशिप डॉक्यूमेंट (Original Property Ownership Document) खो जाए या चोरी हो जाए? तो क्या करें ? ऐसी स्थिती में आपको डुप्लीकेट या प्रमाणित डॉक्यूमेंट प्राप्त करना होगा. जिसकी प्रक्रिया लंबी है. सबसे पहले आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर या एनसीआर (Non-Cognizable Report) दर्ज करनी होगी.

एक बार एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद, पुलिस आपके दस्तावेजों को खोजने की कोशिश करेगी. यदि Document बरामद नहीं होते हैं, तो एक Non-Traceable Certificate (NTC) जारी किया जाएगा. एनटीसी, जो यह बताने के लिए काफी है कि एक डॉक्यूमेंट का नुकसान हुआ है. डुप्लिकेट संपत्ति दस्तावेजों (duplicate property documents) को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रमुख दस्तावेज है. यह धोखाधड़ी को रोकने में मदद करता है. देश में कहीं भी आपके निवास स्थान के निकटतम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जा सकती है.

एफआईआर दर्ज होने के बाद, कम से कम दो न्यूजपेपर में एक नोटिस प्रकाशित किया जाना चाहिए - एक इंग्लिश में और दूसरा स्थानीय भाषा में. इस नोटिस में संपत्ति का विवरण, खोए हुए दस्तावेज और अपने संपर्क विवरण की जानकारी दें. यदि किसी को नोटिस के संबंध में कोई आपत्ति है तो वे प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर इसकी सूचना दे सकते हैं. यह नोटिस देने के लिए एक वकील के पत्र के साथ पर्याप्त कारण बताते हुए नोटरीकृत हलफनामा प्रदान किया जाना चाहिए.

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एक अपार्टमेंट या हाउसिंग सोसाइटी के मामले में,संबंधित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) से डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए एफआईआर की प्रतियां और समाचार पत्र में छपे नोटिस की आवश्यकता होती है. इन्हें देने के बाद दस्तावेजों की जांच के लिए आरडब्ल्यूए बैठक आयोजित करेगी और घटना सही पाए जाने पर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी जारी की जाएगी. साथ ही आगे के लेनदेन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) भी लिया जा सकता है.

डुप्लीकेट सर्टिफिकेट (Duplicate Certificate) के लिए अप्लाई करने से पहले 10 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर एक शपथ पत्र नोटरीकृत होना चाहिए. इसमें एफआईआर नंबर, संपत्ति से संबंधित खोए हुए दस्तावेजों का विवरण, समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिस की प्रति, प्रकाशन की वैधता के संबंध में वकील का प्रमाण पत्र और आवेदन करने के कारण का उल्लेख होना चाहिए. प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद, आपको संबंधित उप-पंजीयक कार्यालय में जाना होगा और संपत्ति का पूरा विवरण, खोए हुए दस्तावेजों का विवरण, एफआईआर की प्रति, गैर-प्रतिलिपि जमा करके डुप्लीकेट (प्रमाणित प्रति) के लिए आवेदन करना होगा. पता लगाने योग्य प्रमाण पत्र और नोटरी शपथ पत्र. डुप्लीकेट सेल डीड या टाइटल डीड की प्रति 7 से 10 कार्य दिवसों के भीतर सब- रजिस्ट्रार ऑफिस से प्राप्त की जाएगी. डुप्लिकेट संपत्ति दस्तावेज कानूनी रूप से मान्य हैं क्योंकि उन पर सब-रजिस्ट्रार की मंजूरी के साथ मुहर लगी है. इस प्रमाणित प्रति के माध्यम से संपत्ति की बिक्री और ऋण आवेदन जैसे लेन-देन किए जा सकते हैं.

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Last Updated : Jan 12, 2023, 1:58 PM IST

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