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GST Council Meeting : ये है SUV की नई परिभाषा, सिनेमाघरों में सस्ते दामों पर मिलेगी खाने-पीने की चीजें

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Published : Jul 11, 2023, 10:50 PM IST

जीएसटी परिषद ने SUV की परिभाषा में बदलाव करते हुए केवल तीन मापदंडों को ही रखा गया है. GST Council ने सिनेमाघरों में परोसे जाने वाले खानपान के उत्पादों पर 18 प्रतिशत के बजाय पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का फैसला किया है.

GST Council meeting
जीएसटी परिषद की बैठक

नयी दिल्ली : माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कसीनो और घुड़दौड़ के कुल कारोबार पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का सोमवार को फैसला किया. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यहां आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक में यह फैसला किया गया. जीएसटी से संबंधित मामलों में निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय में सभी राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं.

SUV की परिभाषा: इसके अलावा परिषद ने सिनेमाघरों में परोसे जाने वाले खाने-पीने के सामान पर कर को घटाकर पांच प्रतिशत करने का भी निर्णय लिया. इसके साथ ही जीएसटी दर के अलावा उपकर लगाने को लेकर एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है. बैठक के बाद सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा कि वर्तमान में उपकर लगाने के लिये एसयूवी की परिभाषा में चार मानदंड रखे गये हैं. ये मानदंड हैं...वह एसयूवी के रूप में लोकप्रिय हो, लंबाई चार मीटर या उससे अधिक, इंजन क्षमता 1,500 सीसी या उससे अधिक होनी चाहिए और बिना वजन के उसका ‘ग्राउंड क्लियरेंस' न्यूनतम 170 मिमी होना चाहिए.

सिनेमाघरों में सस्ते दामों पर मिलेगी खाने-पीने की चीजें
हालांकि अब एसयूवी की परिभाषा में बदलाव करते हुए केवल तीन मापदंडों को ही रखा गया है और उसके एसयूवी के रूप में लोकप्रिय होने वाला मानदंड हटा दिया गया है. जीएसटी परिषद ने सिनेमाघरों में परोसे जाने वाले खानपान के उत्पादों पर 18 प्रतिशत के बजाय पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का भी फैसला किया. वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की अनुशंसा के आधार पर इन गतिविधियों में किए गए भुगतान पर 28 प्रतिशत कर लगाने का निर्णय लिया गया है.

ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़
मंत्री समूह को इस पर विचार करना था कि इन तीनों गतिविधियों में दांव पर लगने वाली समूची राशि पर कर लगाया जाए या सकल गेमिंग राजस्व या सिर्फ मंच की तरफ से वसूले जाने वाले शुल्क पर कर लगाया जाए. सीतारमण ने कहा कि कर पूरे मूल्य पर लगाया जाएगा. ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर इस आधार पर कोई भेदभाव किये बगैर लगाया जाएगा कि खेल के लिए कौशल की जरूरत है या वे संयोग पर आधारित हैं.

संपूर्ण मूल्य पर कर लगाने से ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के खत्म होने की आशंका पर सीतारमण ने कहा, "हम किसी भी उद्योग को खत्म नहीं रहे हैं. लेकिन गेमिंग और जुए को आवश्यक उद्योग से कमतर दर्जा नहीं दिया जा सकता है." उन्होंने कहा, "परिषद की बैठक में इस नैतिक प्रश्न पर भी चर्चा की गई. इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें आवश्यक उद्योगों से अधिक बढ़ावा दिया जाए." सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक में कैंसर के इलाज वाली दवा और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली औषधि को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का भी फैसला किया गया. इसके अलावा परिषद ने निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को भी जीएसटी से छूट देने का भी फैसला किया.

(भाषा)

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