दिल्ली

delhi

रनवे पर यात्रियों के खाना खाने के वीडियो पर बोले सिंधिया, घटना अस्वीकार्य और शर्मनाक

By PTI

Published : Jan 18, 2024, 8:12 PM IST

Aviation Minister Jyotiraditya Scindia, Fine on Aviation Companies, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई हवाईअड्डे पर यात्रियों के साथ हुए व्यवहार को लेकर खेद जताया और कहा कि ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं. दरअसल कुछ दिनों पहले ही मुंबई हवाईअड्डे के टारमैट पर यात्रियों के खाना खाने का वीडियो सामने आया था. मंत्री ने कहा कि विमानन कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है.

Aviation Minister Jyotiraditya Scindia
उड्डयन मंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया

हैदराबाद: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया ने गुरुवार को कहा कि मुंबई हवाई अड्डे के रनवे पर यात्रियों के खाना खाने जैसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं और इसी वजह से संबंधित पक्षों पर जुर्माना लगाया गया है. सिंधिया ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है.

गुरुवार को हैदराबाद में शुरू हुए विंग्स इंडिया 2024 के दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि 'घटना की सूचना मिलने के कुछ घंटे के अंदर ही आधी रात के बाद मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक बुलाई गयी. इसके तुरंत बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.' मंत्री ने कहा कि तीन-चार घंटे में नोटिस जारी कर दिए गए और 24 घंटे के भीतर जरूरी जुर्माना लगा दिया गया.

उन्होंने कहा कि 'यह या ऐसी कोई भी घटना हमारे लिए अस्वीकार्य है. लिहाज़ा जुर्माना लगाया गया.' सिंधिया ने कहा कि दो अलग-अलग नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं (सीएआर) जारी की गईं. उन्होंने कहा कि 'जो हुआ वह निश्चित रूप से अस्वीकार्य था और यह एक शर्मनाक घटना थी. मुझे यह बहुत स्पष्ट रूप से कहने में कोई आपत्ति नहीं है.'

विमानन सुरक्षा नियामक बीसीएएस और डीजीसीए ने बुधवार को इंडिगो और मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (एमआईएएल), एअर इंडिया और स्पाइसजेट पर कुल 2.70 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. आपको बता दें कि मुंबई हवाई अड्डे के रनवे पर इंडिगो के यात्रियों के खाना खाने का वीडियो वायरल हो गया था.

अलग अलग आदेशों के मुताबिक, घटना को लेकर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने एयरलाइन पर 1.20 करोड़ रुपये और एमआईएएल पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. डीजीसीए ने एयरलाइन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

ABOUT THE AUTHOR

...view details