नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि एयरलाइन द्वारा गठित संबंधित आंतरिक समिति की सिफारिशों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान, 2020 से आज तक, 149 यात्रियों को एक अवधि के लिए 'नो फ्लाई लिस्ट' में रखा गया और, पिछले तीन वर्षों में, ऐसा कोई भी मामला रद्द नहीं किया गया है.
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल डॉ. वी. के. सिंह द्वारा एक लिखित उत्तर में यह जानकारी साझा की. कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने प्रश्न का पूछा था कि पिछले तीन वर्षों के दौरान 'नो फ्लाई लिस्ट' में डाले गए यात्रियों की कुल संख्या और उन मामलों की संख्या जिनकी समीक्षा की गई है और जहां आदेश रद्द किए गए हैं.
पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने पायलटों और चालक दल के सदस्यों के लाइसेंस को अनुशासनहीनता/सुरक्षा कारणों से निलंबित/रद्द किया गया है और ऐसे मामलों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर, जिनकी समीक्षा की गई और उन्हें रद्द कर दिया गया. इन सवालों के जवाब में MoS ने कहा, "पिछले तीन वर्षों के दौरान तीन साल के लिए, एक पायलट का लाइसेंस अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के कारण 3 महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है. मामले की न तो समीक्षा की गई है और न ही इसे रद्द किया गया है.