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बिहार: 14 फरवरी से कोरोना के सभी प्रतिबंध खत्म, CM नीतीश ने दी जानकारी

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Published : Feb 13, 2022, 12:25 AM IST

इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है. राज्य सरकार ने बिहार में कोरोना प्रतिबंध खत्म (All Corona Restriction End in Bihar) करने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. साथ ही लोगों से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन (Follow Corona Guideline) जरूर करें.

CM नीतीश ने दी जानकारी
CM नीतीश ने दी जानकारी

पटना:बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में 14 फरवरी से सभी प्रकार के प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया गया है. सीएम ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. दरअसल, शनिवार को कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई. जहां कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी को देखते हुए 14 फरवरी से अगले आदेश तक सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया गया है.

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सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की आज समीक्षा की गई. कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी को देखते हुए 14 फरवरी से अगले आदेश तक सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है.'

अपने अगले ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा, 'अब कोविड अनुकुल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित होंगी. जिला पदाधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकतानुसार प्रतिबंध लगाने हेतु अधिकृत किया गया है.' इस दौरान नीतीश कुमार ने लोगों से सावधानी बरतने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की भी अपील की है. उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'लोगों से अनुरोध है कि सावधानी बरतें तथा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें.'

सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर-सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे. सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त (vaccinated) आगंतुकों का प्रवेश अनुमान्य होगा. न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा. सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुल सकेंगे. दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा. दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी.

दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे. दुकानों/प्रतिष्ठानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी. सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों को अपने यहाँ कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा तथा उनकी विवरणी सहित सूची संधारित करनी होगी. शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सभी शिक्षण, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान, उनके कार्यालय एवं छात्रावास शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य को प्राथमिकता दी जा सकेगी. परीक्षाएं सामान्य रूप से कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ ली जा सकेगी. सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे. संबंधित धार्मिक स्थल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन किया जाए.

सभी सिनेमा हॉल कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे. सम्बन्धित सिनेमा हॉल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों. सिनेमा हॉल का प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करेगा कि आगंतुक दर्शकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन किया जाए.

सभी पार्क एवं उद्यान कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खोली जा सकेंगी. सम्बन्धित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड के दोनों टीके ले चुके हों. क्लब, जिम, स्टेडियम (इंडोर सहित), स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स एवं स्विमिंग पूल कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे. किन्तु उपर्युक्त सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त (vaccinated) व्यक्तियों के लिए अनुमान्य होगा. सम्बन्धित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों.

सभी शॉपिंग मॉल कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे. सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/ मनोरंजन/खेल-कूद/शैक्षणिक/सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगे. जिला प्रशासन को आयोजन में अनुमान्य व्यक्तियों की अधिकतम संख्या एवं अन्य शर्तों के निर्धारण का अधिकार होगा.

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विवाह समारोह तथा अंतिम संस्कार/दफन/ श्राद्ध कार्यक्रम कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ सामान्य रूप से आयोजित किए जा सकेंगे.सार्वजनिक वाहनों में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100% के उपयोग की अनुमति होगी. सार्वजनिक एवं निजी वाहनों से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

जिला पदाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकेंगे. उपर्युक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी. उपर्युक्त व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.

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