नई दिल्ली: राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) को हाल ही में एक मीडिया पोस्ट के माध्यम से परेशान करने वाले आरोप से अवगत कराया गया है, जिसमें बुराड़ी अस्पताल की कई महिला कर्मचारियों ने यौन उत्पीड़न का सामना करने के बारे में गंभीर चिंता जताई है. एनसीडब्ल्यू ने रविवार को एक बयान में ये बात कही.
पोस्ट में पीड़ितों की शिकायतों के बावजूद अस्पताल अधिकारियों और पुलिस दोनों की निष्क्रियता का जिक्र है. इसमें कहा गया है कि सभी महिला सफाई कर्मचारी सदस्य अपने रोजगार को बनाए रखने के लिए अस्पताल अधिकारियों द्वारा की गई पीड़ा और अनुचित मांगों पर प्रकाश डालते हुए आगे आई हैं.
एनसीडब्ल्यू ने कहा, 'पीड़ितों द्वारा आरोपी व्यक्तियों नीरज और राजकुमार के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करने के बावजूद, यह ध्यान देने योग्य बात है कि पांच दिनों से अधिक समय के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है.'
इस भयावह स्थिति के जवाब में एनसीडब्ल्यू ने प्रारंभिक मूल्यांकन किया है और भारतीय दंड संहिता, 1860 के प्रावधानों की पहचान की है जो रिपोर्ट किए गए अपराध के लिए प्रासंगिक प्रतीत होते हैं. इस मामले को लेकर प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 509, 354 और 354-ए का मामला सामने आया है.