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गिरफ्तारी के दौरान बग्गा को क्यों नहीं पहनने दी पगड़ी, अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट

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Published : May 7, 2022, 9:52 PM IST

भाजपा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई कानूनी और राजनीतिक घमासान के बीच राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी एक्शन में आ गया है. आयोग बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा के उस आरोप को संज्ञान में लिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि गिरफ्तारी के दौरान पंजाब पुलिस ने उन्हें पगड़ी पहनने का मौका भी नहीं दिया. इस बीच बग्गा पर एक बार फिर गिरफ्तारी के बादल मंडराने लगे हैं. मोहाली के एक कोर्ट ने बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के लिए नए सिरे से वारंट जारी किया है.

तेजिंदर सिंह बग्गा पगड़ी विवाद
तेजिंदर सिंह बग्गा पगड़ी विवाद

नई दिल्ली :बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के दौरान पगड़ी नहीं पहनने देने का मामला तूल पकड़ने लगा है. इस मामले का राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से सात दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश मांगी है. आयोग ने चीफ सेक्रेटरी अनिरुद्ध तिवारी को नोटिस भेजा है. नोटिस में कहा गया है कि गिरफ्तारी के दौरान तेजिंदर बग्गा को पगड़ी नहीं पहनने देना बेहद गलत है. यह सिख धर्म के अधिकारों को गंभीर उल्लंघन है. इस मामले में सात दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करें. दरअसल पंजाब पुलिस की ओर से भाजपा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के बाद उनके परिजनों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे.

बता दें कि तेजिंदर सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने शुक्रवार सुबह उनके दिल्ली स्थित आवास से गिरफ्तार किया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया. BJP नेता तेजिंदर बग्गा के पिता प्रीत पाल सिंह बग्गा की शिकायत पर जनकपुरी थाने में धारा 452, 365, 342, 392, 295 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. FIR में यह भी कहा गया है कि तजिंदर बग्गा ने उन लोगों से आग्रह किया कि वे उसे ले जाने से पहले पगड़ी पहनने दें, लेकिन उन्होंने बिना पगड़ी पहने ही बार खींच लिया. इसके बाद से बीजेपी समेत कई दलों के नेताओं ने पंजाब पुलिस पर सिख धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया. ट्विटर पर भगवंत मान की आलोचना के साथ पगड़ी संभाल जट्टा भी ट्रेंड करने लगा.

अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर इस मामले में सफाई मांगी है. ये तेजिंदर बग्गा के धार्मिक अधिकारों का हनन है इसलिए इस मामले में सरकार की जवाबदेही तो बनती है. इस बीच तेजिंदर बग्गा की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं. पंजाब में मोहाली के एक कोर्ट ने बीजेपी नेता तजिंदर पाल की गिरफ्तारी के लिए नए सिरे से वारंट जारी किया है. तजिंदर बग्गा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 153 ए, 505, 505 (2) और 506 की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.

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