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मुंबई में कॉलेज छात्रा से गैंगरेप, दो गिरफ्तार

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 19, 2023, 10:59 AM IST

मुंबई में एक कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है. पूर्व परिचित आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया. इस मामले में दोनो आरोपी पकड़े गए हैं. mumbai 2 gangraped college girl

मुंबई बार्क क्वार्टर में 2 छात्रों ने कॉलेज छात्रा से किया सामूहिक दुष्कर्म, दोनों गिरफ्तार
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मुंबई: चेंबूर के पोस्टल कॉलोनी में 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया. चेंबूर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नागराज माजगे ने बताया कि इस मामले में चेंबूर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. चेंबूर पुलिस के मुताबिक, सामूहिक दुष्कर्म की घटना 15 से 16 नवंबर के बीच हुई.

पीड़िता की मां और बहना पालघर जिले के भोइसर में रहती है. वहीं पिता प्रतिष्ठित संस्थान में काम करते हैं. पीड़िता अक्सर अपने पिता के साथ रहती है. आरोपी अजीत कुमार यादव (26) पीड़िता के घर के करीब रहता रहता था. उसके पिता भी उसी संस्थान में काम करते हैं जहां पीड़िता के पिता हैं. इस दौरान पीड़िता और आरोपी में जान पहचान हुई.

आरोपियों से परिचित थी पीड़िता: चेंबूर पुलिस ने बताया कि अजीत कुमार यादव और पीड़िता एक-दूसरे को जानते थे. इस घटना के दिन अजीत यादव ने अपने दोस्त प्रभाकर यादव (30) को अपने घर बुलाया. अजीत यादव का परिवार बाहर गया हुआ था. इसलिए उसने अपने दोस्त को अपने फ्लैट पर बुलाया. कुछ देर बाद पीड़िता ने खाना बनाने के लिए कुछ सामग्री लेने के लिए अजीत यादव से संपर्क किया.

इसके बाद अजित ने उसे स्प्राइट की एक बोतल दी. बोतल पहले ही खुल चुकी थी. कोल्ड ड्रिंक के कुछ घूंट पीने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई. इसके बाद दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. करीब साढ़े 12 बजे जब उसे होश आया तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है. वह अपने फ्लैट की ओर भागी. पुलिस अधिकारी ने कहा, फिर उसने इमारत में रहने वाले अपने कुछ करीबी दोस्तों को घटना के बारे में सूचित किया.

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पीड़िता ने 16 नवंबर को इसकी जानकारी पुलिस को दी. इसके बाद इन दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. दोनों को पुलिस ने एक ही दिन गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और 20 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस ने आरोपी के घर से कोल्ड ड्रिंक के सैंपल लिए हैं और उन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक विभाग में भेज दिया गया है. पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और मेडिकल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है. चेंबूर पुलिस ने बताया कि इस रिपोर्ट को बाद में चार्जशीट में सबूत के तौर पर जोड़ा जाएगा. दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 376, 376 (डी), 328, 34 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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