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हत्या के गलत आरोप में हुई थी उम्रकैद, 19 साल बाद हुआ बरी

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Published : Dec 17, 2021, 10:41 AM IST

कैदी का नाम हबील सिंधु (accuse habil sindhu) है. वग जशीपुर थानांतर्गत बलरामपुर गांव का रहने वाला है. तीन जनवरी 2003 में दो साल के बच्चे समेत तीन लोगों की हत्या के मामले में दोषी करार (accused of murdering) किया गया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.

हबील सिंधु
हबील सिंधु

मयूरभंज : ओडिशा के मयूरभंज जिले में हत्या मामले (murder case in mayurbhanj odisha) में उम्रकैद की सजा काट रहे (life sentence on charges of murdering) एक व्यक्ति को 19 साल बाद रिहाई मिली. कैदी का नाम हबील सिंधु (accuse habil sindhu) है. वग जशीपुर थानांतर्गत बलरामपुर गांव का रहने वाला है. तीन जनवरी 2003 में दो साल के बच्चे समेत तीन लोगों की हत्या के मामले में दोषी करार (accused of murdering) किया गया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.

हाल ही में मयूरभंज जिला जज की अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में मामले की दोबारा सुनवाई की, जिसमें वह निर्दोष पाया गया.

इस हत्या मामले में उस पर जादू टोना करने और तीनों लोगों की हत्या करने का आरोप था. इस संबंध में जशीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद हबील को गिरफ्तार कर लिया गया था. 2005 में, तत्कालीन अतिरिक्त जिला सह सत्र न्यायाधीश, बारीपदा ने हबील को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद हबील ने ओडिशा उच्च न्यायालय (Orissa High Court) का दरवाजा खटखटाया था.

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उच्च न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप कर मयूरभंज जिला व सत्र न्यायाधीश (Mayurbhanj District & Sessions Judge) को मामले पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 11 गवाहों को सुनने और 32 जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया और सबूतों की कमी के कारण हबील को बरी कर दिया.

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