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Delhi Excise Policy: मनीष सिसोदिया से 11 घंटे की पूछताछ पर उनके वकील ने जताई आपत्ति

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Published : Mar 17, 2023, 11:43 AM IST

Updated : Mar 17, 2023, 2:34 PM IST

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पेशी के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच आज राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट में ईडी मनीष सिसोदिया को लेकर पहुंची है. इसी बीच 11 घंटे की पूछताछ पर उनके वकील ने आपत्ति जताई है. उम्मीद की जा रही है कि ईडी उनसे पूछताछ के लिए रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी.

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आज रिमांड खत्म होने के बाद ईडी, मनीष सिसोदिया को कोर्ट लेकर पहुंची. उन्हें राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल जज एमके नागपाल के कोर्ट में पेश किया गया है. इसी बीच 11 घंटे की पूछताछ पर उनके वकील ने आपत्ति जताई है.

इससे पहले 11 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया को सात दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा था. ईडी ने सिसोदिया को 10 मार्च की शाम को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. उम्मीद है कि आज ईडी, सिसोदिया से और पूछताछ के लिए रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी.

पिछली बार रिमांड मांगते समय ईडी की ओर से दलील दी थी कि उसने आबकारी नीति घोटाला मामले में सात अन्य लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है. इन सभी लोगों से सिसोदिया के सामने बैठाकर पूछताछ करनी है. लेकिन, ईडी अभी उन सभी सात लोगों के सामने बैठाकर सिसोदिया से पूछताछ नहीं कर पाई है. इसलिए ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी. उल्लेखनीय है कि ईडी द्वारा आबकारी नीति घोटाला मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता व विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के कविता को भी गुरुवार को पूछताछ के लिए अपने कार्यालय बुलाया था. लेकिन कविता स्वास्थ्य कारणों और मामले के सुप्रीम कोर्ट में होने का हवाला देकर ईडी की पूछताछ के लिए नहीं पहुंची थी. उन्होंने अपने वकील के माध्यम से ईडी को कागजात भिजवाए थे.

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आशंका थी कि अगर गुरुवार को कविता ईडी कार्यालय आतीं तो उनसे सिसोदिया के सामने बैठाकर पूछताछ की जाती. लेकिन कविता उपस्थित नहीं हुईं, जिससे ईडी यह पूछताछ नहीं कर पाई. अब ईडी ने कविता को 20 मार्च को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है. इसलिए ईडी यह दलील भी दे सकती कि मनीष सिसोदिया से कविता के सामने बैठाकर पूछताछ की जानी है इसलिए रिमांड बढ़ानी जरूरी है. बता दें कि 21 मार्च को जासूसी कराने के मामले में कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी.

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Last Updated :Mar 17, 2023, 2:34 PM IST

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