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Delhi Liquor Scam: सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी, 21 मार्च को जमानत पर सुनवाई

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Published : Mar 20, 2023, 3:41 PM IST

Updated : Mar 20, 2023, 5:59 PM IST

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री की मुश्किलें कम नहीं हो रही है. सीबीआई और ईडी दोनों ने सिसोदिया पर पूरी तरह शिकंजा कस लिया है. सोमवार को राउज एवन्यू कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल पाई और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई. हालांकि, 21 मार्च को उनकी जमानत पर सुनवाई होगी.

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नई दिल्लीः दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है. अब उनकी जमानत याचिका पर 21 मार्च को सुनवाई होगी. दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया फिलहाल ईडी की 5 दिन की रिमांड पर हैं, जो कल यानी 22 मार्च को खत्म हो रही है. ED ने गिरफ्तारी के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको 17 मार्च को पेश किया था. सात दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने पांच दिनों की मंजूर की थी.

बता दें, सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की मांग पर 27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहली बार 5 दिनों की रिमांड दी थी. इसके बाद सीबीआई की तीन दिन की रिमांड की मांग पर कोर्ट ने दो दिनों की रिमांड दी थी, जिसका मनीष सिसोदिया की तरफ से पेश वकील ने विरोध किया था. तीसरी बार CBI ने तीसरी बार रिमांड नहीं मांगी तब कोर्ट ने 20 मार्च तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया था. इसी दौरान ED ने पूछताछ कर 16 मार्च को गिरफ्तार किया था.

व्यवसायी अरुण पिल्लई 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत मेंः दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की अदालत ने हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. ईडी ने उन्हें 6 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था. अरुण रामचंद्र पिल्लई अब 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे.

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क्या है शराब घोटाला केसःदिल्ली मेंपहले शराब की बिक्री सरकारी दुकानों में होती थी, जो कि निर्धारित रेट पर ही कुछ जगहों पर इसकी बिक्री की जाती थी. यह वर्षों पुरानी बनाई गई नीति थी. केजरीवाल सरकार ने 2021 के नवंबर में शराब के लिए नई आबकारी नीति को लागू किया. इसके तहत शराब की बिक्री की जिम्मेदारी निजी कंपनियों और दुकानदारों को दिया गया. सरकार का कहना था कि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कम कीमत पर शराब मिलेंगे. दुकान पर देसी-विदेशी सहित सभी ब्रांडों की शराब एक जगह मिल सकेगी. वहीं इसमें अनियमितता की शिकायत उपराज्यपाल तक पहुंची और उन्होंने सीबीआई जांच कराने की सिफारिश कर दी.

(ANI)

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Last Updated : Mar 20, 2023, 5:59 PM IST

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