नई दिल्लीः दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 अप्रैल तक के लिए फैसला को टाल दिया है. ED वाले केस में कोर्ट ने 18 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था. बहस के दौरान ED ने सिसोदिया के खिलाफ ईमेल से संबंधित नए सबूत भी पेश किए थे. अभी सोमवार को ही कोर्ट ने ED केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 29 अप्रैल तक और CBI केस में 27 अप्रैल तक बढ़ा दी थी.
वहीं, CBI वाले केस में भी जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने CBI की ओर से सिसोदिया को जमानत न देने को लेकर अपनी दलीलें पेश की. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास वो सबूत हैं, जिन पर आपको भरोसा है तो हमें भी दिखाएं. इसके साथ ही मामले की सुनवाई गुरुवार दोपहर ढाई बजे तक के लिए टाल दी गई.
बहस के दौरान राजू ने कहा कि सिसोदिया गवाहों पर दबाव बनाने में सक्षम हैं. जिस दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया था उन्होंने अपना फोन तोड़ दिया था. इस पर कोर्ट ने पूछा क्या आपके पास सबूत हैं? इस पर एएसजी ने बताया कि सिसोदिया ने खुद ये बात जवाब में कहा है. इस पर कोर्ट ने कहा कि जमानत के फेज में हम बहुत डिटेल में नहीं जा सकते. आप सबूत दिखाएं जिन पर आप खुद भरोसा कर रहे हैं.
पिछली सुनवाई में सिसोदिया ने रखा था पक्षः इससे पहले 20 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने जमानत याचिका के पक्ष में दलील देते हुए कोर्ट में कहा था कि CBI के पास सिसोदिया की संलिप्तता दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है. उन्हें निशाना बनाया जा रहा है ताकि हिरासत में रख सकें. कथित शराब घोटाले में CBI ने सिसोदिया को 26 फरवरी को और ED ने 9 मार्च को गिरफ्तार किया था. तब से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं.