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Cordelia Cruz Drug Case: वानखेड़े को मिली 5 दिनों की राहत, सीबीआई के सामने नहीं होंगे पेश, गिरफ्तारी से बचे

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Published : May 18, 2023, 9:29 AM IST

कोर्डेलिया क्रूज मादक पदार्थ मामले में सीबीआई ने आज पेश होने को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को पूछताछ के लिए तलब किया था. लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने मिली राहत के बाद अब वह गिरफ्तारी से तो बचे ही, साथ ही सीबीआई के समक्ष पेश होना उनके लिए अनिवार्य नहीं होगा.

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नई दिल्ली : कोर्डेलिया क्रूज मादक पदार्थ मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम शामिल नहीं करने के एवज में कथित रूप से 25 करोड़ रुपये मांगने से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर पांच दिनों के लिए रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि वानखेडे को बयान दर्ज कराने के लिए गुरुवार को सीबीआई कार्यालय में पेश होने की जरूरत नहीं होगी और 22 मई तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं जाएगी.

गौरतलब है कि इस मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने समीर वानखेड़े को गुरुवार को पूछताछ के लिए तलब किया था. उन्होंने बताया कि वानखेड़े के इस मामले में मुंबई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की टीम के समक्ष पेश होने की संभावना थी. लेकिन अब वह पेश नहीं होंगे. इस मामले में वानखेड़े के अलावा चार अन्य आरोपी भी हैं. सोमवार को सार्वजनिक हुई प्राथमिकी के अनुसार, स्वतंत्र गवाह के. पी. गोसावी और प्रभाकर सैल (दिवंगत) को वानखेड़े के कहने पर दो अक्टूबर, 2021 को कोर्डेलिया क्रूज पर एनसीबी के छापे में शामिल किया गया था.

गोसावी और उसके साथी सानविले डिसूजा तथा अन्य ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन के परिवार से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये वसूलने के लिए साजिश की और उन्हें (आर्यन को) मादक पदार्थ रखने के जुर्म में फंसाने की धमकी भी दी. प्राथमिकी में आरोप है कि आर्यन का नाम मामले में शामिल नहीं करने के एवज में गोसावी और डिसूजा 25 करोड़ की जगह 18 करोड़ रुपये की रकम लेने पर मान गए और 50 लाख रुपये का बयाना भी ले लिया, हालांकि बाद में इसमें से कुछ पैसे वापस कर दिए.

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को आर्यन खान रिश्वत मामले में गिरफ्तारी पर पांच दिनों के लिए रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति विकास महाजन ने वानखेड़े द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया. अदालत ने कहा, "नतीजतन वानखेड़े को बयान दर्ज कराने के लिए कल (गुरुवार को) सीबीआई कार्यालय में पेश होने की जरूरत नहीं होगी और 22 मई तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत वानखेड़े के लिए राहत के रूप में आती है, जिन्होंने किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा मांगी थी.

इसके अलावा, अदालत ने वानखेड़े को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया है. वानखेड़े पर एनसीबी के अन्य सदस्यों और कुछ व्यक्तियों के माध्यम से सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपये निकालने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है. बाद में राशि को घटाकर 18 करोड़ रुपये कर दिया गया और कथित तौर पर 50 लाख रुपये की टोकन राशि का भुगतान किया गया. डीडीजी, एनसीबी, ज्ञानेश्वर सिंह ने सीबीआई को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके आधार पर जांच एजेंसी ने मामला दर्ज किया है.

पढ़ें :CBI Raid : मुंबई-दिल्ली समेत 29 जगहों पर सीबीआई रेड, समीर वानखेड़े के खिलाफ केस दर्ज

सिंह ने वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए सीबीआई को रिपोर्ट सौंपी थी, उसके बाद एनसीबी के तत्कालीन अधीक्षक वी.वी. सिंह और फिर मामले के आईओ आशीष रंजन को रिपोर्ट सौंपी गई थी. वानखेड़े, एक आईआरएस अधिकारी, जो इस समय डीजीटीएस चेन्नई में हैं, को अपना बयान दर्ज कराने के लिए सीबीआई के मुंबई जोन कार्यालय में पेश होना होगा. उनका सेल फोन पहले सीबीआई ने उनसे डेटा हासिल करने के लिए जब्त किया था.

(इनपुट-एजेंसी)

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