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सीएम योगी को धमकी देकर बुरे फंसे आप विधायक, भेजे गए जेल, नहीं मिली बेल

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Published : Jan 11, 2021, 7:55 PM IST

Updated : Jan 11, 2021, 8:07 PM IST

रायबरेली जिले में AAP MLA सोमनाथ भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. उन पर सीएम योगी को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है. आप विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. एमपी-एमएलए ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है. साथ ही उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

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रायबरेली :आप विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. एमपी-एमएलए जज पीके जयंत ने उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख निर्धारित की है. कोर्ट ने उनकी क्रिमनल हिस्ट्री भी मंगाई है.

जिले में AAP MLA सोमनाथ भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आप विधायक पर सीएम योगी को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है. शहर कोतवाल अतुल सिंह द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में आप विधायक पर आईपीसी की धारा 147, 332, 353, 505(2), 153 A, 504, 506 की धारा लगाई गई है. हालांकि, सुबह हुए मामले के बाद रायबरेली पुलिस ने उन्हें अमेठी पुलिस को सुपुर्द कर दिया था. सोमनाथ भारती पर अमेठी के जगदीशपुर थाने में पहले से ही एक मामला पंजीकृत है.

पुलिस से हुई नोकझोंक

लंबे समय बाद AAP MLA एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. सोमवार को रायबरेली के सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में रुके आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ पर भाजपा समर्थकों ने स्याही फेंक दिया था. आप नेता पर हुए इंक हमले से शुरू हुए मामले में तूल पकड़ लिया है. वहीं इस बीच रायबरेली पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई. अब सोमनाथ भारती पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

आप विधायक सोमनाथ भेजे गए जेल

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पुलिस टीम से की अभद्रता

एडिशनल एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया आम विधायक सोमनाथ भारती पर अमेठी जिले में अभद्र टिप्पणी करने का एक मामला दर्ज है. उसी संबंध में जब अमेठी की जगदीशपुर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने सिचाईं विभाग के गेस्ट हाउस पहुंची थी, जहां वह रुके थे. इस दौरान आप विधायक ने पुलिस टीम पर अपशब्द का प्रयोग किया. साथ ही रायबरेली शहर कोतवाल की वर्दी उतरवाने की धमकी तक दे डाली.

सीएम योगी को जान से मारने की धमकी

एडिशनल एसपी ने बताया कि आप विधायक द्वारा सीएम योगी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है. इस संबंध में कोतवाली रायबरेली में 147, 332, 353, 505(2), 153 A, 504, 506 आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. अब आप नेता के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated :Jan 11, 2021, 8:07 PM IST

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