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जिस प्रॉपर्टी को ED ने जब्त कर रखा है उसी पर बना दी बिल्डिंग, टॉपर घोटाले के मुख्य आरोपी बच्चा राय की कारस्तानी

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 7, 2023, 7:52 PM IST

Construction on ED seized property  'ED' दो अक्षरों से बना यह सरकारी पद इन दिनों काफी चर्चा में है. हमारे राजनेता इसके बारे में लगातार चर्चा करते हैं. उनका आरोप रहता है कि केंद्र सरकार ED का डर दिखाकर विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है या उनकी आवाज को दबा रही है. लेकिन, बिहार में एक दबंग आरोपी ऐसा है जिसे ईडी का डर नहीं है. उसने ईडी द्वारा जब्त की गयी अपनी संपत्ति पर बिना परमिशन के बल्डिंग बना दी. पढ़िये, क्या है पूरा मामला.

Bachcha Rai
Bachcha Rai

वैशाली:टॉपर घोटाला याद है! बिहार में 2016 में यह घोटाला सामने आया था. या यूं कहें कि टॉपर बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गयी थी. तब की इंटर टॉपर रूबी राय, सौरभ श्रेष्ठ और राहुल कुमार के इंटरव्यू से यह खुलासा हुआ था कि बिहार में टॉपर घोटाला हो रहा है. इसका मास्टरमाइंड था भगवानपुर थाना क्षेत्र के किरतपुर राजाराम का रहने वाला अमित कुमार उर्फ बच्चा राय. मामले में एफआईआर दर्ज हुई. बच्चा राय गिरफ्तार हुआ. ईडी ने कार्रवाई करते हुए भगवानपुर में बच्चा राय की 44 डिसमिल जमीन जब्त कर ली थी. अब बच्चा राय की एक और कारस्तानी सामने आयी है.

ईडी द्वारा जब्त जमीन पर निर्माण कार्यः ईडी ने जब्त प्रॉपर्टी पर एक बोर्ड लगा दिया था. इसके बाद भी बच्चा राय ने ईडी के द्वारा जब्त की गयी जमीन को अपने कब्जे में लिया. उस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया. जिसकी सूचना ईडी को प्राप्त हुई तो ईडी ने एक लिखित आवेदन भगवानपुर थाने को दिया. इस आवेदन के आधार पर भगवानपुर थाना ने अमित कुमार उर्फ बच्चा राय पर अवैध निर्माण कराने की प्राथमिकी दर्ज की. उस जमीन पर किये जा रहे निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया. जमीन की चौहद्दी के विषय में जानकारी के लिए सीओ से मांग की गई है.

"प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एक आवेदन प्राप्त हुआ था. जिसके आलोक में पुलिस उक्त जमीन पर गई थी. जो जमीन प्रवर्तन निदेशालय के अधीन थी उसे पर अवैध निर्माण कार्य चल रहा था. जिसे पुलिस ने तत्काल प्रभाव से रोक दिया है. अमित कुमार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है."- परमहंस कुमार, थाना अध्यक्ष, भगवानपुर

ईडी के सहायक निदेशक ने दिया आवेदनः ईडी के सहायक निदेशक राजीव रंजन के द्वारा भगवानपुर थाने में दिए गए आवेदन में लिखा गया है कि पटना क्षेत्रीय कार्यालय पटना को गुप्त रूप से आवेदन प्राप्त हुआ. जिसके आलोक में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने उक्त जमीन की निरीक्षण किया तो पाया कि उपरोक्त जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है. धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 8(3) के तहत निर्माण प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन है. उक्त कार्य धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आदेश की अवहेलना अमित कुमार पिता राजदेव राय एवं अन्य के द्वारा की गई है. दिनांक 14 जून 2022 को पत्राचार के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हाजीपुर को भी इस बाबत सूचना दी गई थी.

बच्चा राय की जमीन को ईडी ने किया था जब्तः ईडी के द्वारा भगवानपुर थाने में दिए गए आवेदन में लिखा गया है कि खाता नंबर 153G, खेसरा नंबर 685 थाना नंबर 273, मौजा किरतपुर राजा राम. 42 डिसमिल जमीन जो अमित कुमार पिता राजदेव राय के नाम से निबंधित केवाला संख्या 4100 है. प्रवर्तन निदेशालय पटना क्षेत्रीय कार्यालय के दखल कब्जा में है. जिसपर 15 अक्टूबर 2018 को धन शोधन निवारण अधनियम के तहत जब्त किया गया. इस जमीन पर एक साइन बोर्ड भी लगाया गया था कि यह भूमि प्रवर्तन निदेशालय पटना क्षेत्रीय कार्यालय पटना के कब्जे में है.

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