पटनाः मानहानि केस मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है. कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि तेजस्वी यादव को कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं है. इसको लेकर तेजस्वी की ओर से कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी.
4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अर्ची दाखिलः दरअसल, पिछले साल मार्च 2023 को तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'गुजराती ही ठग हो सकते हैं' इसको लेकर तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था. इसी मामले में तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि वे अहमदाबाद में सुनवाई नहीं चाहते हैं. तेजस्वी ने सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर को अपील दायर की थी. उन्होंने केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की भी मांग की थी.
13 अक्टूबर को कोर्ट में होना था पेशः बता दें कि 13 अक्टूबर को मानहानि मामले में अहमदाबाद मेट्रोपॉलिन कोर्ट ने तेजस्वी यादव को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन तेजस्वी यादव पेश नहीं हुए थे और अधिवक्ता ने पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की थी. अहमादाबाद कोर्ट ने 4 नवंबर तक राहत दी थी, लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए तेजस्वी यादव की पेशी पर रोक लगा दी है. इससे तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है.